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INX Media से जुड़े मामले में आरोपी सांसद कार्ति चिदंबरम को राहत, कोर्ट ने विदेश जाने की इजाजत दी

दिल्ली की एक अदालत ने INX मीडिया मामले में आरोपी कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को 4 से 12 जनवरी के बीच ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन की यात्रा करने की अनुमति दे दी है।

  • By राहुल गोस्वामी
Updated On: Dec 22, 2024 | 06:33 PM

कार्ति चिदंबरम

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नई दिल्ली: आज देश की राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने INX मीडिया मामले में आरोपी कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को 4 से 12 जनवरी के बीच ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन की यात्रा करने की अनुमति दे दी है। वहीं इस बाबत आज अदालत ने इस बात का भी उल्लेख किया कि उन्होंने अतीत में दी गई स्वतंत्रता का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया है।

आज विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने बीते 17 दिसंबर को पारित एक आदेश में कार्ति चिदंबरम को उनकी कंपनी से संबंधित कार्यक्रमों में भाग लेने और बेटी से मिलने के लिए वियना (ऑस्ट्रिया) तथा ब्रिटेन की यात्रा करने की अनुमति दे दी।

इस बाबत जस्टीस कावेरी बावेजा ने कहा, ‘‘यह रिकॉर्ड की बात है कि आवेदक ने पहले भी कई मौकों पर विदेश यात्रा के लिए अदालत से अनुमति मांगी थी और उसे हमेशा उच्चतम न्यायालय तथा इस अदालत द्वारा भी अनुमति दी गई थी और उसने कभी भी अदालत द्वारा दी गई छूट या स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया।”

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जानकारी दें कि, प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक एनके मट्टा ने कार्ति चिदंबरम के आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकते हैं।

गौरतलब है कि, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने बीते 15 मई, 2017 को एक मामला दर्ज किया था, जिसमें 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी कोष प्राप्त करने के लिए INX मीडिया समूह को दी गई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। उस समय कार्ति चिदंबरम के पिता पी। चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे। इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम भी आरोपी हैं।

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वहीं इसके पहले CBI ने साल 2011 के चीनी वीजा भ्रष्टाचार मामले में भी कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। तब कार्ति पर एक बिजली परियोजना से जुड़े चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने में कथित रिश्वतखोरी का आरोप लगा था।

Inx media case court allows congress mp karti chidambaram to travel abroad

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Published On: Dec 22, 2024 | 06:32 PM

Topics:  

  • P Chidambaram

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