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मानव बलिकांड: केरल पुलिस ने तीनों आरोपियों की मांगी हिरासत, 26 अक्टूबर तक मिली रिमांड

राहुल गोस्वामी

कोच्चि (केरल). केरल (Kerala) में कथित तौर पर मानव बलि (Human Sacrifice) देने के इरादे से दो महिलाओं की हत्या के मामले के तीन आरोपियों को बुधवार सुबह अदालत में पेश किया गया। वहीं एर्नाकुलम सत्र अदालत ने तीनों आरोपियों को 26 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा।मामले में आरोपी भागवल सिंह, उसकी पत्नी लैला और मोहम्मद शफी के बयान मंगलवार को दर्ज किए गए थे। आरोपियों ने अपनी आर्थिक तंगी दूर करने और समृद्धि प्राप्त करने के लिए कथित तौर पर महिलाओं की बलि दी थी।

पुलिस ने विस्तृत पूछताछ के लिए आरोपियों की 10 दिन की हिरासत की मांग की है। मीडिया की खबरों के अनुसार, आरोपियों की ओर से अदालत में अधिवक्ता बी. ए. अलूर पेश हुए जिन्हें कई सनसनीखेज मामलों में आरोपियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाना जाता है। भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी आर. निशानथिनी ने मंगलवार रात कहा था कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि अपराध आर्थिक तंगी दूर करने और समृद्धि प्राप्त करने के लिए किया गया।

अधिकारी ने पथनमथिट्टा के एलानथूर में दंपित के घर से महिलाओं के शव के टुकड़ों को निकालने के अभियान का नेतृत्व किया था। पुलिस के अनुसार, महिलाओं की उम्र 50 से 55 वर्ष के बीच थी। इनमें से एक कदवंथरा और दूसरी नजदीक स्थित कालडी की रहने वाली थी। वे इस साल क्रमश: सितंबर और जून से लापता थीं। उनकी तलाश में जुटी पुलिस को तफ्तीश के दौरान घटना के कथित तौर पर मानव बलि से जुड़े होने की जानकारी मिली थी। 

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