कॉन्सेप्ट फोटो (फोट- सोशल मीडिया)
नई दिल्लीः मणिपुर के हिंसाग्रस्त इलाकों के लेकर गृह मंत्रालय ने कड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के 5 जिलों में AFSPA की अवधि बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार का मानना है कि इससे हिंसाग्रस्त इलाकों में शांति आ सकती है। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को मणिपुर के 5 जिलों के 6 थानों में सशस्त्र बल अधिनियम, 1958 को तत्काल प्रभाव से 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दिया, ताकि जातीय हिंसा से प्रभावित राज्य में सुरक्षा बलों द्वारा सुरक्षा स्थिति बनाए रखने के लिए समन्वित संचालन किया जा सके।
मणिपुर में इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, जिरीबाम, कांगपोकपी और बिष्णुपुर जिले के सेकमाई, लामसांग, लामलाई, जिरीबाम, लीमाखोंग और मोइरांग थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों में AFSPA लगाया जाएगा। यह निर्णय प्रमुख अधिकारियों के परामर्श से मणिपुर की सुरक्षा स्थिति की व्यापक समीक्षा के बाद लिया गया है।
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अधिकारियों ने कहा कि राज्य में जारी जातीय हिंसा के कारण तनाव बढ़ रहा है, जिसमें सीमांत क्षेत्रों, विशेष रूप से बिष्णुपुर और चुराचांदपुर के साथ-साथ इंफाल पूर्व, कांगपोकपी, इंफाल पश्चिम और जिरीबाम में रुक-रुक कर गोलीबारी शामिल है। इन क्षेत्रों में कथित तौर पर उग्रवादी समूह हिंसक कृत्यों में शामिल रहे हैं। विशिष्ट पुलिस स्टेशनों जिसमें सेकमाई, लामसांग, लामलाई, जिरीबाम, लीमाखोंग और मोइरांग में AFSPA लागू करने का उद्देश्य क्षेत्र को स्थिर करने और उग्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सुरक्षा बलों द्वारा समन्वित अभियान चलाना है।
यह देखा गया है कि मणिपुर में जारी जातीय हिंसा के कारण स्थिति अस्थिर बनी हुई है। बिष्णुपुर-चुराचांदपुर, इंफाल पूर्व-कांगपोकपी इंफाल पश्चिम और जिरीबाम जिलों के सीमांत क्षेत्रों में हिंसा-ग्रस्त क्षेत्रों में रुक-रुक कर गोलीबारी जारी है। इन हिंसक घटनाओं में उग्रवादी समूहों की सक्रिय भागीदारी के कई उदाहरण मिले हैं। इस तरह की समीक्षा के बाद केंद्र सरकार की राय है कि मणिपुर के पांच जिलों के छह पुलिस स्टेशनों (सेकमाई, लामसांग, लामलाई, जिरीबाम, लीमाखोंग और मोइरांग) में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 को लागू करना सुरक्षा स्थिति को बनाए रखने और इन क्षेत्रों में उग्रवादी समूहों की गतिविधियों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा अच्छी तरह से समन्वित अभियान चलाने के लिए आवश्यक है।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है। मणिपुर सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 26 सितंबर, 2024 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से 1 अक्टूबर, 2024 से छह महीने की अवधि के लिए 19 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे मणिपुर राज्य को “अशांत क्षेत्र” घोषित किया था।( एजेंसी इनपुट के साथ)