

Madras High Court on Udhayanidhi Stalin Arrest: तमिलनाडु में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस को निर्देश दिया है कि उदयनिधि को आज पूछताछ के बाद रिहा कर दिया जाए। कोर्ट ने उदयनिधि को स्टेशन बेल देने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन को साथ ही यह भी निर्देश दिया कि जब भी जरूरत हो, वो जांच में सहयोग करें।
बता दें कि इससे पहले खुद तमिलनाडु के एडवोकेट जनरल विजय नारायण ने मद्रास हाई कोर्ट को कहा कि DMK विधायक उदयनिधि स्टालिन को अरेस्ट तो किया गया है, लेकिन पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। विजय नारायण ने अदालत को जानकारी दी कि उदयनिधि स्टालिन को रिमांड पर लेने की कोई मनशा नहीं है और पूछताछ के बाद उनको जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा।
मालूम हो कि तमिलनाडु के पूर्व डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन को सीएम विजय थलपति के खिलाफ कथित टिप्पणी करने के आरोप में अरेस्ट किया गया है। DMK नेता ने कथित तौर पर मुख्यमंत्री की एक लोकप्रिय तमिल अभिनेता के साथ दोस्ती के बारे में यौन रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। तमिलनाडु पुलिस की इस कार्रवाई के बाद, तमिलनाडु के अलग-अलग जगहों पर सैकड़ों की तादात में DMK कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
बता दें कि ये घटनाक्रम तीन अगस्त को कावेरी जल विवाद को लेकर द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) के किसानों के विरोध प्रदर्शन में उदयनिधि के विवादित बयान के बाद हुआ। आरोप है कि रैली के दौरान भीड़ के एक वर्ग ने अभिनेत्री तृषा कृष्णन का नाम लिया था जिस पर उन्होंने अपने भाषण के दौरान अभिनेत्री के संदर्भ में आपत्तिजनक द्विअर्थी टिप्पणी की थी।
इस मामले में टीवीके की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। साथ ही मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) ने भी इस भाषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता ने उदयनिधि पर और DMK आईटी सेल के पदाधिकारियों पर जानबूझकर महिलाओं को नीचा दिखाने, अभिनेत्री और सामान्य तौर पर महिलाओं को मानसिक पीड़ा पहुंचाने और जानबूझकर जन अशांति फैलाने के इरादे से एक्स पर इस घटना का दो मिनट 39 सेकंड का वीडियो साझा करने का आरोप लगाया।