शरजील इमाम-उमर खालिद को आज मिलेगी बेल या जेल, जमानत याचिका पर फिर सुनवाई, दिल्ली हिंसा का है मामला
आज दिल्ली हाईकोर्ट, उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 2020 में हुई हिंसा से संबंधित UAPA मामले में छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।
- Written By: राहुल गोस्वामी
उमर खालिद-शरजील इमाम
नई दिल्ली : आज यानी 7 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट, उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 2020 में हुई हिंसा से संबंधित UAPA मामले में छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इस बाबत जस्टीस नवीन चावला और शलिंदर कौर इन मामलों की आज सुनवाई करेंगे। वहीं आज दिल्ली पुलिस द्वारा इन मामलों में अपनी दलीलें पेश करने की संभावना है।
जानकारी दें कि, बीते 20 दिसंबर को जस्टिस नवीन चावला और शैलेंद्र कौर की पीठ ने मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया था जब दिल्ली पुलिस के वकील ने बताया था कि मामले में अडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू दलील पेश करेंगे जो कि मौजूद नहीं हैं।
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पता हो कि, खालिद, इमाम और अन्य पर फरवरी 2020 के दंगों के कथित ‘‘मुख्य षड़यंत्रकारी” होने के कारण यूएपीए और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान यह हिंसा भड़क गई थी।
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वहीं आरोपियों ने अदालत से जमानत का अनुरोध करते हुए कहा था कि कि वे लंबे समय से जेल में हैं और कई अन्य सह-आरोपियों को जमानत दी जा चुकी है। इमाम, गुलफिशा फातिमा और खालिद सैफी सहित अधिकतर आरोपियों ने 2022 में जमानत याचिकाएं दायर कीं और इन मामलों की सुनवाई समय-समय पर अलग-अलग पीठों में की गई।
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यह भी बता दें कि, उमर खालिद ने बीते अक्टूबर 2022 में हाई कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद पिछले साल दूसरी बार जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने इस बाबत बीते 20 दिसंबर को सुनवाई आज यानी मंगलवार 7 जनवरी के लिए स्थगित कर दी थी। उस समय दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा था कि अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू मामले की पैरवी करेंगे। हिंसा के बाद सभी आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने अलग-अलग तारीखों पर गिरफ्तार किया था। (एजेंसी इनपुट के साथ)
