रिटायरमेंट के अगले ही दिन हरिवंश की राज्यसभा में वापसी! JDU के पास ही रहेगा उपसभापति का पद, किए गए मनोनीत
Rajya Sabha Deputy Chairman Harivansh: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए हरिवंश को राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया है। यह कदम राज्यसभा में एक मनोनीत सदस्य की सेवानिवृत्ति के बाद रिक्त हुई सीट को भरने के लिए उठाया गया है।
हरिवंश, जो फिलहाल राज्यसभा के उपसभापति (Deputy Chairman) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, संसदीय प्रक्रियाओं और विधायी कार्यों का गहरा अनुभव रखते हैं। उनका पिछला कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को समाप्त हुआ था। जेडीयू (JD-U) द्वारा पुन: नामांकित न किए जाने के बाद, अब राष्ट्रपति द्वारा उन्हें मनोनीत कोटे से सदन में वापस भेजा गया है।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वे साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकें। हरिवंश का मनोनयन इन्हीं संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है।
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