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गुजरात: सीतलवाड़ और श्रीकुमार की जमानत याचिका पर अब शनिवार को फैसला सुनाएगी अदालत

  • By किर्तेश ढोबले
Updated On: Jul 29, 2022 | 09:41 PM

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अहमदाबाद: गुजरात में अहमदाबाद की एक सत्र अदालत ने शुक्रवार को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) आर बी श्रीकुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई शनिवार तक के लिए टाल दी। इन दोनों को गोधरा कांड के बाद वर्ष 2002 के दंगों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित तौर पर सबूत गढ़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

जून के अंत में गिरफ्तार किए जाने के बाद वर्तमान में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद सीतलवाड़ और श्रीकुमार की जमानत याचिकाओं पर आदेश इस सप्ताह कई बार टाला जा चुका है।

अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश डी डी ठक्कर की अदालत मूल रूप से मंगलवार को अपना फैसला सुनाने वाली थी। लेकिन फैसले को पहले बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार और अब शनिवार के लिए टाल दिया गया। अदालत ने कहा कि अभी आदेश तैयार नहीं हुआ है।

दोनों के अलावा, पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट भी इस मामले में एक आरोपी हैं और तीनों को अहमदाबाद शहर की अपराध शाखा ने धारा 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) और 194 (दोषी साबित करने के इरादे से झूठे सबूत देना या गढ़ना) के तहत गिरफ्तार किया था। भट्ट एक आपराधिक मामले में पहले से जेल में हैं। (एजेंसी)

Gujarat court to pronounce verdict on bail plea of setalvad and sreekumar on saturday

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Published On: Jul 29, 2022 | 09:41 PM

Topics:  

  • Gujarat Riots Conspiracy

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