

FSSAI Warning Against Newspaper Food Packaging: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने देश भर के सभी फूड वेंडर्स को एक बेहद ही अहम और सख्त निर्देश जारी किया है। नियामक ने अखबार में खाना लपेटने या परोसने की पुरानी आदत को स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक बताया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार यह ताजा सलाह मुंबई की एक हालिया घटना के तुरंत बाद जारी की गई है। वहां एक वड़ा-पाव विक्रेता को अखबार में खाना पैक करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था।
इस घटना के तुरंत बाद FSSAI के पश्चिमी क्षेत्र ने मुंबई नगर निगम के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर में ऐसी हानिकारक और पुरानी प्रथाओं को हमेशा के लिए रोकने के लिए बहुत कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। अखबार में खाना परोसने से सेहत को होने वाले गंभीर खतरे को देखते हुए यह विशेष अभियान पूरे देश में चलाया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आम लोगों को बाहर का खाना खाते समय किसी भी तरह की कोई जानलेवा बीमारी न हो।
खाद्य सुरक्षा नियामक ने साफ कहा है कि अखबारों में इस्तेमाल होने वाली प्रिंटिंग स्याही में कई तरह के हानिकारक रसायन होते हैं। इसमें पिगमेंट, बाइंडर और लेड (सीसा) जैसी बहुत ही खतरनाक और भारी धातुएं मौजूद रहती हैं। जब भी कोई गर्म या तेल वाली चीज इन अखबारों के संपर्क में आती है तो ये रसायन तुरंत खाने में मिल जाते हैं। ऐसे जहरीले तत्वों वाला खाना खाने से इंसान को कई तरह की गंभीर बीमारियां होने का खतरा हमेशा बना रहता है। FSSAI ने यह भी गंभीर चेतावनी दी है कि वितरण के दौरान अखबार अक्सर बहुत ही अस्वच्छ और गंदी स्थितियों से गुजरते हैं। इस लंबी प्रक्रिया में उन पर कई तरह के खतरनाक रोगाणु और बैक्टीरिया बहुत ही आसानी से जमा हो जाते हैं। जब उन्हीं गंदे अखबारों में खाना परोसा जाता है तो वे सभी खतरनाक रोगाणु सीधे हमारे भोजन में प्रवेश कर जाते हैं। इससे फूड पॉइजनिंग और पेट से जुड़ी कई अन्य भयंकर बीमारियां बहुत ही आसानी से लोगों को अपना शिकार बना सकती हैं।
नियामक ने पुराने नियमों को दोहराते हुए कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2018 खाने को अखबार में लपेटने पर रोक लगाते हैं। यह अहम सलाह स्ट्रीट वेंडर, रेस्तरां, क्लाउड किचन, कैटरर और मोबाइल फूड वेंडर समेत सभी खाद्य व्यवसायों पर लागू होती है। इन सभी को केवल सुरक्षित और फूड-ग्रेड पैकेजिंग सामग्री का ही हर हाल में इस्तेमाल करने का सख्त और सीधा निर्देश दिया गया है। FSSAI ने ग्राहकों से भी विशेष अपील की है कि वे कभी भी अखबार में परोसे गए खाने का बिल्कुल सेवन न करें।
FSSAI और राज्य प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 के तहत अपनी कड़ी निगरानी और प्रवर्तन लगातार जारी रखे हुए हैं। इसी साल मई में एक वायरल वीडियो के बाद खाद्य नियामक ने IRCTC को भी एक सख्त कानूनी नोटिस जारी किया था। यह नोटिस दुरंतो एक्सप्रेस 12223 ट्रेन में बर्तनों को बहुत ही अस्वच्छ तरीके से संभालने के गंभीर आरोप में तत्काल भेजा गया था। सरकार अब खाद्य क्षेत्र में पूरी तरह सुरक्षित और टिकाऊ पैकेजिंग समाधानों को देश भर में भारी स्तर पर बढ़ावा दे रही है।