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आज बंगलूरू की अदालत में राहुल गांधी होंगे पेश, BJP ने लगाया था मानहानि का आरोप

  • Written By: राहुल गोस्वामी
Updated On: Jun 07, 2024 | 08:27 AM

राहुल गांधी (सौजन्यः सोशल मीडिया)

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नई दिल्ली: आज यानी 7 जून शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में बंगलूरू की अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच हुए हैं। वह मानहानि के एक मामले में विशेष अदालत में पेश होने के लिए जल्द ही बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे।

बता दें कि, कोर्ट ने 2023 राज्य विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यधारा के समाचार पत्रों में कथित अपमानजनक विज्ञापन के प्रकाशन के संबंध में कर्नाटक BJP द्वारा लाए गए मानहानि के मुकदमे के संबंध में राहुल गांधी को 7 जून को पेश होने के लिए कहा है।दरअसल राहुल पर मुख्यधारा के समाचार पत्रों में मानहानिकारक विज्ञापन जारी करने का संगीन आरोप है। साल 2023 विस चुनावों से पहले दिए गए विज्ञापन में राज्य की तत्कालीन BJP सरकार पर 2019-2023 के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया गया था।

#WATCH | Congress leader Rahul Gandhi reaches Delhi airport. He will shortly leave for Bengaluru to appear before a special court in a defamation case. The Court has asked Rahul Gandhi to appear before it on June 7 in connection with a defamation lawsuit brought by the Karnataka… pic.twitter.com/Kc4ZxWRC4c — ANI (@ANI) June 6, 2024

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क्या है मामला

साल 2023 को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए थे। तब कांग्रेस ने तत्कालीन BJP सरकार पर 2019-2023 के शासनकाल के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का एक बड़ा आरोप लगाया गया था। जिसके बाद कर्नाटक BJP ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप-मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ मानहानि मुकदमा भी दर्ज कराया था।

जा चुकी है राहुल की सांसदी

जानकारी दें कि इससे पहले, बीते 23 मार्च 2023 को सूरत की CJM कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। दरअसल उन्हें मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के कारण यह सजा सुनाई गई थी। इसके अगले ही दिन यानी 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता जाने का आदेश भी जारी कर दिया था।

इस बाबत नियम के अनुसार, अगर किसी भी सांसद या विधायक को दो साल या इससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। तब राहुल के साथ भी ऐसा ही हुआ था। हालांकि, बाद में राहुल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी और अदालत ने उनकी सजा पर रोक लगा दी थी।

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Published On: Jun 07, 2024 | 08:25 AM

Topics:  

  • Bangalore
  • Karnataka
  • Rahul Gandhi

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