NEET UG 2024 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कहा- शनिवार तक सेंटरवाइज रिजल्ट वेबसाइट पर डाले NTA

सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा 2024 में हुई कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को बड़ा आदेश दिया है।
Supreme Court NTA
नीट यूजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई (डिजाइन फोटो)
Published on: 
Updated on: 

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा 2024 में हुई कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कहा है कि वह शनिवार तक सभी छात्रों का रिजल्ट शनिवार तक सेंटरवाइज अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करे। इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी भी अभ्यर्थी की पहचान न उजागर की जाए।

गुरुवार को नीट यूजी परीक्षा 2024 से जुड़ी हुई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्री की पीठ ने सुनवाई की। इस दौरान सीजेआई ने एनटीए को आदेश दिया कि वह सभी अभ्यर्थियों का रिजल्ट सिटीवाइज और सेंटरवाइज अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे। इसके लिए कोर्ट ने एनटीए को शनिवार तक का समय दिया है।

तुषार मेहता की दलील पर बोले सीजेआई

कोर्ट के इस आदेश के बाद सरकार और एनटीए की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अनुरोध किया कि एग्जाम सेंटर्स का खुलासा नहीं करना चाहिए। जिसके बाद सीजेआई ने कहा कि सेंटरवार नतीजे नंबरों के पैटर्न के बारे में बताएंगे। सीजेआई ने यह भी कहा कि हमें नंबरों का पैटर्न जानना है। क्योंकि हजारीबाग और पटना में पेपर लीक हुआ है यह तथ्य है।

परीक्षा रद्द करने के लिए होना चाहिए ठोस सुबूत

सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा है कि परीक्षा को रद्द करने के लिए हमारे पार एक मजबूत आधार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बात के ठोस सुबूत होने चाहिए कि नीट यूजी परीक्षा की शुचिता से समझौता हुआ है। वहीं पेपर लीक से जुडी जांच को लेकर अदालत की पीठ ने कहा कि अगर वह सीबीआई ने जो कुछ उन्हें बताया है उसका खुलासा करते हैं तो जांच पर असर पड़ेगा।

22 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

सर्वोच्च अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तारीख तय की है। उससे पहले 20 जुलाई तक एनटीए को सभी अभ्यर्थियों का रिजल्ट अपनी वेबसाइट पर शहर और केन्द्रवार प्रकाशित करना होगा।

Navbharat Live
navbharatlive.com