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जेल से रिहा होंगी सुधा भारद्वाज, कोर्ट ने दी अनुमति दी

  • Written By: आसिफ सईद
Updated On: Dec 08, 2021 | 01:17 PM

Photo:ANI

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मुंबई: विशेष एनआईए अदालत (Special NIA Court) ने यहां बुधवार को कहा कि, वकील-कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज (Sudha Bharadwaj) को 50,000 रुपये के मुचलके पर जेल (Jail) से रिहा किया जा सकता है। भारद्वाज को एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) से तकनीकी खामी के आधार पर जमानत मिली है। अदालत ने भारद्वाज को नकद मुचलका जमा कराने की अनुमति दी, जिससे वह बुधवार या बृहस्पतिवार को जेल से बाहर आ सकेंगी। वह अभी मुंबई की भायखला जेल में बंद हैं।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत द्वारा उनकी रिहाई के लिए लगायी अन्य शर्तों में उनका अदालत के न्यायाधिकार क्षेत्र के भीतर रहना और उसकी अनुमति के बिना मुंबई छोड़कर नहीं जाना शामिल हैं। बंबई उच्च न्यायालय ने एक दिसंबर को भारद्वाज को तकनीकी खामी के आधार पर जमानत प्रदान कर दी थी और विशेष एनआईए अदालत को उनकी जमानत की शर्तों और रिहाई की तारीख पर फैसला लेने का निर्देश दिया था। इसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता को बुधवार को विशेष न्यायाधीश डी ई कोठलिकर के समक्ष पेश किया गया। भारद्वाज को गैरकानूी गतिविधियां (रोकथाम) कानून के प्रावधानों के तहत अगस्त 2018 में एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में गिरफ्तार किया गया था।

Bhima Koregaon case: Advocate-activist Sudha Bharadwaj to be released from jail on a cash bond of Rs 50,000 with one or more sureties, rules Special NIA court (File photo) pic.twitter.com/DQaam2O42k — ANI (@ANI) December 8, 2021

शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली एनआईए की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी थी। भारद्वाज मामले में उन 16 कार्यकर्ताओं और विद्वानों में पहली आरोपी हैं जिन्हें तकनीकी खामी के आधार पर जमानत दी गयी है। यह मामला 31 दिसंबर 2017 को पुणे के शनिवारवाड़ा में एल्गार परिषद की संगोष्ठी में भड़काऊ भाषण देने से जुडा है।

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पुलिस का दावा है कि इसके अगले दिन पुणे के बाहरी इलाके कोरेगांव-भीमा में भाषण की वजह से हिंसा भड़की। पुलिस का यह भी दावा है कि इस संगोष्ठी को माओवादियों का समर्थन हासिल था। बाद में इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई थी। 

Bhima koregaon case sudha bharadwaj will be released from jail the court has given permission

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Published On: Dec 08, 2021 | 01:17 PM

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