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बेंगलुरु भगदड़: CM सिद्धारमैया ने मुआवजा राशि 10 लाख से बढ़ाकर 25-25 लाख रुपये की

बेंगलुरु हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को अब 25 लाख रु. मुआवजा मिलेगा। पहले ये 10 लाख था। सीएम सिद्धारमैया ने इसका ऐलान किया, वहीं RCB भी 10-10 लाख रु. देगी। हादसे में 11 लोगों की मौत हुई थी।

  • By सौरभ शर्मा
Updated On: Jun 07, 2025 | 11:35 PM

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (फोटो- सोशल मीडिया)

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बेंगलूरू: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के चिनास्वामी स्टेडियम में हुए भीषण हादसे के बाद कर्नाटक सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। भगदड़ में मारे गए 11 लोगों के परिजनों को अब 25-25 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। पहले यह राशि 10 लाख रुपये तय की गई थी, जिसे अब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के निर्देश पर बढ़ाया गया है। इस हादसे ने पूरे राज्य को झकझोर दिया, जहां आरसीबी की जीत का जश्न मातम में बदल गया। सरकार की मुआवजा बढ़ाने की घोषणा और जांच आयोग के गठन से प्रभावित परिवारों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद जगी है।

इस हादसे में अब तक 11 लोगों की जान जा चुकी है और 56 घायल हुए हैं। राज्य सरकार के अलावा आरसीबी की ओर से भी मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की गई है। सरकार ने जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग भी गठित किया है, जो 30 दिनों में घटना की पूरी रिपोर्ट पेश करेगा। आयोग को हादसे के कारणों की पहचान करने के साथ-साथ भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के उपाय सुझाने की जिम्मेदारी दी गई है।

सरकार का बड़ा ऐलान, मुआवजा बढ़ा कर दिया 25 लाख
कर्नाटक सरकार ने शनिवार को स्पष्ट किया कि स्टेडियम में हुए हादसे में जिन लोगों की मौत हुई, उनके परिजनों को अब 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह फैसला मुख्यमंत्री द्वारा हालात की गंभीरता को देखते हुए लिया गया। इससे पहले सरकार ने 10 लाख की सहायता की घोषणा की थी, लेकिन लगातार उठ रही मांगों और जनभावनाओं को देखते हुए यह राशि ढाई गुना बढ़ा दी गई है। यह कदम सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है।

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हादसे की जांच के लिए गठित हुआ विशेष आयोग
राज्य सरकार ने इस दर्दनाक हादसे की गहराई से जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश करेंगे। आयोग यह जांच करेगा कि कार्यक्रम के आयोजन में क्या प्रक्रियात्मक चूक हुई, क्या सभी नियमों का पालन किया गया और कौन-कौन इसके लिए जिम्मेदार था। साथ ही यह आयोग भविष्य के लिए सुझाव भी देगा कि ऐसी घटनाओं से कैसे बचा जाए। आयोग को जांच अधिनियम 1952 और सिविल प्रक्रिया संहिता की पूरी शक्तियां दी गई हैं।

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Published On: Jun 07, 2025 | 11:35 PM

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