चंडीगढ़ की सीबीआई अदालत ने पंजाब पुलिस के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया है। इस मामले में करीब ढाई घंटे तक बहस चली। सुनवाई के दौरान भुल्लर के वकील ने दलील दी कि सीबीआई जिस ‘सेवा पानी’ शब्द को रिश्वत से जोड़ रही है, उसका अर्थ अलग भी हो सकता है और यह जरूरी नहीं कि इसका इस्तेमाल रिश्वत के संदर्भ में ही किया गया हो।
