आरव बनकर आरिफ ने प्रेमजाल में फंसाया, फिर धर्म परिवर्तन का बनाने लगा दबाव

Love Jihad: गुरुग्राम में महिला ने फर्जी पहचान बताकर शादी करने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी आरिफ को गिरफ्तार कर लिया है। उसने जुर्म कबूल कर लिया है।
Posing as Aarav, Arif trapped a woman in love and then started pressuring her to convert to Islam
पुलिस हिरासत में आरोपी युवक। इमेज-एआई
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Gurugram Love Jihad News : गुरुग्राम से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां प्यार और शादी के नाम पर महिला के साथ बड़ी धोखाधड़ी की गई। फर्जी हिंदू पहचान बताकर पहले महिला को प्रेमजाल में फंसाया गया, फिर मंदिर में शादी की और बाद में धर्म परिवर्तन के लिए प्रताड़ित किया गया। पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी आरिफ (जो खुद को आरव बताता था) और उसके साथी तारीफ को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी गुरुग्राम के धुनेला गांव के रहने वाले हैं।

घटना की शुरुआत 2022 में हुई थी। पीड़िता उस वक्त सेक्टर-15 की इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी। वहीं उसकी मुलाकात तारीफ नाम के व्यक्ति से हुई। तारीफ ने उसे अपने मालिक आरव से मिलवाया। आरव ने खुद को हिंदू, कुंवारा और सफल ठेकेदार बताकर महिला का भरोसा जीत लिया। धीरे-धीरे दोनों करीब आए और सोहना-पलवल रोड स्थित एक मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से शादी कर ली।

सच्चाई सामने आते शुरू हुआ जुल्म

शादी के कुछ समय बाद महिला की जिंदगी नर्क बन गई। पीड़िता का आरोप है कि उसके साथ लगातार मारपीट की जाने लगी। जब वह गर्भवती हुई, तो आरोपी ने जबरन गर्भपात का दबाव बनाया। सच्चाई का खुलासा तब हुआ जब बच्चे के जन्म के बाद महिला को पता चला कि जिसे वह आरव समझ रही थी, वह असल में आरिफ है। आरिफ पहले से शादीशुदा है। उसके तीन बच्चे भी हैं।

धर्म परिवर्तन का दबाव और बेरहमी से पिटाई

पीड़िता के अनुसार 2023 में उसे धुनेला गांव ले जाया गया, जहां आरिफ के परिवार ने भी उसके साथ मारपीट की। वहां उस पर नमाज पढ़ने और इस्लाम अपनाने का दबाव डाला जाने लगा। इनकार करने पर उसे जान से मारने की धमकियां दी गईं। जुल्म की इंतहा 26 सजनवरी 2026 को हुई, जब आरिफ ने उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी हालत बिगड़ गई। 27 जनवरी को गंभीर हालत में उसे सेक्टर-10 के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की सुध ली।

आरोपी सलाखों के पीछे

सेक्टर-14 थाना पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं और हरियाणा गैरकानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से महिला को धोखा दिया था।

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