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‘डंकी रूट’ होगा बंद! हरियाणा में अवैध ट्रैवल एजेंटों पर कसेगा सरकार का शिकंजा, नया कानून पारित

हरियाणा विधानसभा ने बीते बुधवार को ट्रैवल एजेंटों की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक विधेयक पारित किया। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि बिना पंजीकरण के ट्रैवल एजेंसियों का संचालन दंडनीय अपराध होगा।

  • By राहुल गोस्वामी
Updated On: Mar 27, 2025 | 09:25 AM

नायब सैनी (फोटो- सोशल मीडिया)

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चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा ने बीते बुधवार को ट्रैवल एजेंटों की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक विधेयक पारित किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि, सरकार की मंशा स्पष्ट है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी एजेंट को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

वहीं मामले पर मुख्यमंत्री द्वारा 18 मार्च को पेश किए गए हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण एवं विनियमन विधेयक, 2025 में प्रावधान किया गया है कि बिना पंजीकरण के ट्रैवल एजेंसियों का संचालन दंडनीय अपराध होगा।

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वहीं संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा द्वारा बीते 11 मार्च सोमवार को यहां राज्य विधानसभा के समक्ष रखे गए आधिकारिक प्रस्ताव के अनुसार, इसका उद्देश्य हरियाणा के निवासियों के हितों की रक्षा के लिए ट्रैवल एजेंटों की “अवैध और धोखाधड़ी गतिविधियों” की जांच करना और उन पर अंकुश लगाना भी है। वहीं इस संकल्प के अनुसार, 2024 विधेयक को हरियाणा के राज्यपाल के समक्ष उनकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया। राज्यपाल ने विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख लिया था।

इस विधेयक को सदन में लंबी चर्चा के बाद विधेयक पारित किया गया, जिसमें विपक्षी कांग्रेस ने कहा कि इसे कई सुझावों को शामिल करने के लिए प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए। यह घटनाक्रम अमेरिका द्वारा अवैध भारतीय प्रवासियों को निर्वासित किए जाने के बीच हुआ है। इन लोगों में से कई पंजाब और हरियाणा से थे जिन्होंने ‘डंकी रूट’ के जरिए अमेरिका में प्रवेश किया।

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क्या है ‘डंकी रूट’

‘डंकी रूट’ किसी देश में घुसने के लिए एक अवैध और जोखिम भरा तरीका है, जिसका उपयोग ट्रैवल एजेंट लोगों को विदेश भेजने के लिए करते हैं। हाल में, राज्य सरकार ने केंद्र द्वारा कुछ आपत्तियां जताए जाने के बाद हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण एवं विनियमन विधेयक, 2024 वापस ले लिया था और कहा था कि वह नए अधिनियमित आपराधिक कानूनों में निहित प्रावधानों को शामिल करने के बाद एक नया विधेयक लाएगी।

इस बाबत बीते बुधवार को सदन में पारित विधेयक में ट्रैवल एजेंटों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा उनकी अवैध एवं धोखाधड़ी गतिविधियों पर रोक लगाने संबंधी प्रावधान है, जिससे हरियाणा के लोगों के हितों की रक्षा होगी।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

Nayab saini government will crack down on illegal travel agents in haryana new law passed

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Published On: Mar 27, 2025 | 09:24 AM

Topics:  

  • Haryana News
  • Latest Hindi News
  • Nayab Saini

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