

Gurmeet Ram Rahim Parole: हरियाणा के रोहतक जेल में बंद डेरा प्रमुख राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल मिल गई है। रेप मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे राम रहीम को 21 दिन की पैरोल मंजूर हुई है। जेल से निकलकर राम रहीम सिरसा पहुंचेगा। राम रहीम इसके पहले 16 बार जेल से बाहर आ चुका है। इसके पहले 26 मई को गुरमीत राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिली थी।
गुरमीत राम रहीम को बार-बार पैरोल मिलने को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। विपक्षी दलों और कई सामाजिक संगठनों ने पहले भी इस पर आपत्ति जताई है। वहीं, प्रशासन का कहना है कि पैरोल नियमों के तहत दी जाती है। 15 सितंबर, 2025 को भी राम रहीम को 40 दिनों की पैरोल मिली थी। गौरतलब है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरमीत राम रहीम को दो साध्वियों से दुष्कर्म के मामले में 10-10 साल यानी कुल 20 साल की सजा सुनाई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया
वहीं, पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बरी किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राम रहीम और सीबीआई से जवाब मांगा है।
मामले की सुनवाई 16 नवंबर से शुरू होने वाले हफ्ते में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल नहीं की है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बरी किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। यह नोटिस 10 अगस्त को जारी किया गया था।