

New Section Added In Hit And Run Case: गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर हिट एंड रन की घटना में पुलिस एक्शन मोड में है। वायरल वीडियो और CCTV फुटेज की जांच के बाद पुलिस ने केस में हत्या के प्रयास की धारा 109 BNS जोड़ दी है। पुलिस की दलील है कि CCTV फुटेज की गहन जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। रविवार 13 सितंबर की सुबह गोल्फ कोर्स इलाके में एक महिला बाइक राइडर को कार से टक्कर मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसके बाद पुलिस ने स्वत: लिया है।
गुरुग्राम की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को 14 सितंबर को एक वीडियो मिला था। वीडियो सामने आने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया और थाना सेक्टर-56 में एफआईआर दर्ज की थी। मंगलवार को गुरुग्राम सेक्टर 56 के SHO मनोज कुमार हादसे की पीड़िता सिया के कालकाजी स्थित घर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा, "हम उनका बयान दर्ज करने आए हैं। FIR दर्ज कर ली गई है और नई धाराएं भी जोड़ी गई हैं।"
एफआईआर के बाद गुरुग्राम की पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए घटनास्थल और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज के गहन विश्लेषण के बाद BNS की धारा 109 जोड़ने का फैसला किया है। सिया के कालकाजी स्थित घर से निकलने के दौरान गुरुग्राम सेक्टर 56 के SHO मनोज कुमार ने कहा, "हमने इस मामले में BNS की धारा 78, 79 और 109 के साथ-साथ हत्या की कोशिश (Attempt to Murder) की धारा भी जोड़ी है।"
घटना में शामिल आरोपी कल्याण बैसला के परिवार के वकील, एडवोकेट नवीन बैसला ने इसे बस एक एक्सीडेंट का मामला बताया है। उन्होंने कहा कि बाइक सवार मेरे दोस्त को उकसा रहे थे। कभी-कभी वे ऐसे इशारे करते थे जैसे रेस लगाने के लिए कह रहे हों। जब उसने आगे निकलने के लिए कार की स्पीड थोड़ी बढ़ाई, तो गाड़ी पर उसका कंट्रोल नहीं रहा। आगे एक यू-टर्न आया और कार बाइक से छू गई। इस मामले में और कुछ नहीं है।
गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर कल्याण बांसला को गिरफ़्तार कर लिया है। उसे राजस्थान के दौसा से गिरफ़्तार किया गया और जल्द ही गुरुग्राम लाया जाएगा। पुलिस ने स्पष्ट किया कि शहर में इस तरह की कोई घटना हो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और बिना किसी औपचारिक शिकायत के भी खुद से संज्ञान लेगी और कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी।