गुरुग्राम Hit And Run मामले में केस दर्ज, वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने लिया स्वत: संज्ञान

Hit And Run Case Gurugram: गोल्फ कोर्स रोड पर हिट एंड रन की घटना में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वीडिया वायरल होने के बाद कार्रवाई शुरू हुई।
FIR Registered In Gurugram Hit And Run Case
गुरुग्राम में हिट एंड रन की घटना(सोर्स- @ANI)
Published on
Updated on

FIR Registered In Gurugram Hit And Run Case: गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर हिट एंड रन की घटना में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला बाइकर को पीछे से एक कार जोरदार टक्कर मारती है। वीडियो के सामने आने के बाद आरोप लगाया गया कि कार सवार युवकों ने उसका पीछा किया और जानबूझकर बाइक में टक्कर मारी। हालांकि इस मामले में पीड़िता की ओर से अब तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है।

वीडियो वायरल होने पर स्वत: संज्ञान लिया

गुरुग्राम पुलिस ने वायरल वीडियो का स्वतः संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की पहचान कर उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और इसमें शामिल पाए जाने वाले सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम के ACP अभिलक्ष जोशी ने कहा कि 14 सितंबर को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को एक वीडियो मिला जिसमें एक चार-पहिया गाड़ी ने पीछे से दो-पहिया गाड़ी चला रही एक महिला को टक्कर मारी। यह घटना गोल्फ़ कोर्स रोड पर हुई। गुरुग्राम पुलिस ने उस महिला से संपर्क किया है और खुद से संज्ञान लेते हुए गुरुग्राम के सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की है।

आरोपी की पहचान में लगी पुलिस

पुलिस ने जानकारी दी है कि आरोपी की पहचान के लिए गाड़ी के जरिए जानकारी जुटाई जा रही है। साथ में महिला को भी जांच में शामिल किया जाएगा और सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस महिला के वीडियो में लगाए गए आरोपों के बारे में भी जांच करेगी। और उनके दावों के आधार पर कार्रवाई करेगी। पुलिस गुरुग्राम में तेजी से या लापरवाही से गाड़ी चलाने वाली घटना पर नजर रख रही है।

FIR Registered In Gurugram Hit And Run Case
गुरुग्राम में ऑपरेशन सफेद सागर के पूर्व सैनिक पर जानलेवा हमला, पार्किंग को लेकर हुआ था विवाद, FIR दर्ज

स्पेशल सेल की कड़ी नजर

गुरुग्राम पुलिस ने स्पष्ट किया कि शहर में इस तरह की कोई घटना हो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और बिना किसी औपचारिक शिकायत के भी खुद से संज्ञान लेगी और कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी। एसीपी ने कहा कि लोगों को ऐसी घटनाओं में शामिल नहीं होना चाहिए और न ही इनके बारे में बेबुनियाद अफवाहें फैलानी चाहिए। ऐसा करना कानूनी अपराध है और कार्रवाई की जाएगी।

Navbharat Live: Hindi News
navbharatlive.com