Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी न्यूज़
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

आसाराम बापू की गुजरात हाई कोर्ट ने 3 महीने बढ़ाई अंतरिम जमानत, मेडिकल ग्राउंड्स पर लिया गया फैसला

गुजरात की हाई कोर्ट ने आसाराम बापू की अंतरिम जमानत पर फैसला देते हुए 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। ये फैसला उनकी मेडिकल ग्राउंड्स के आधार पर लिया गया है।

  • By सौरभ शर्मा
Updated On: Mar 28, 2025 | 08:12 PM

रेप के मामले में दोषी आसाराम बापू (सोर्स - सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

गांधीनगर: गुजरात के हाई कोर्ट ने रेप के मामले में दोषी आसाराम बापू को बड़ी राहत दी है। आसाराम की जमानत 31 मार्च को पूरी होने वाली थी जिसे अब तीन महीने के लिए बड़ा दिया गया है। आसाराम को यह जमानत रेप से जुड़े एक मामले में दी गई है। 31 मार्च को पूरी होने वाली अंतरिम जमानत 3 महीने के लिए बढ़ाई गई है जिससे अब आसाराम 30 जून तक बाहर रहेगा। गुजरात हाईकोर्ट ने यह फैसला दोषी के मेडिकल की स्थति और उसकी सारी रिपोर्ट के व मेडिकल ग्राउंड्स के आधार पर लिया गया है।

बता दें कि आसाराम को यह जमानत दी गई थी इसकी अवधि 31 मार्च को पूरी होने जा रही थी, लेकिन इससे पहले ही गुजरात की कोर्ट के द्वारा अब यह अवधि 90 दिन बढ़ाकर 30 जून तक कर दी गई है। आसाराम बापू को 2013 के एक बलात्कार मामले में 2023 में अदालत ने दोषी पाया था और वह वर्तमान में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं।

31 मार्च तक जमानत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई

आसाराम को 2013 के बलात्कार मामले में 2023 में अदालत ने दोषी पाया था और वह तब से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहे है। दीषी ने इस मामले में छह महीने की अस्थायी जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर करी थी। इस मामले में आसाराम के वकील ने तर्क दिया कि डॉक्टरों की राय के हिसाब से उन्हें 90 दिनों के चिकित्सा की आवश्यकता है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जनवरी में ही 31 मार्च तक चिकित्सा के आधार पर अंतरिम जमानत दी थी। शुक्रवार (28 मार्च) आज न्यायमूर्ति इलेश जे. वोरा व न्यायमूर्ति संदीप एन. भट्ट की खंडपीठ ने विभाजित फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति वोरा ने तीन महीने की अस्थायी जमानत दी, जबकि न्यायमूर्ति भट्ट ने इसे खारिज कर दिया।

सम्बंधित ख़बरें

PM Modi का गुजरात दौरा: सोमनाथ में आस्था, राजकोट में विकास और जर्मन चांसलर के साथ कूटनीतिक बैठक, जानें शेड्यूल

हाई कोर्ट की दो-टूक: ‘बच्चे 24 घंटे पतंग नहीं उड़ाते’, नायलॉन मांजा मिला तो नपेंगे माता-पिता!

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर पीएम मोदी ने याद किया 1000 साल का संघर्ष; बोले- हमलावरों से नहीं डिगी आस्था

इंदौर के बाद गुजरात में हाहाकार! जहरीले पानी से सैकड़ों अस्पताल में भर्ती; दिल्ली भी अलर्ट

गुजरात की अन्य खबरों को पढ़ने के यहां क्लिक करें

न्यायमूर्ति का अवलोकन

न्यायमूर्ति ने अपने आदेश में जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 7 जनवरी को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी थी। इस बीच 28 जनवरी से 19 फरवरी तक आसाराम ने कई एलोपैथिक और आयुर्वेदिक डॉक्टरों से संपर्क साधा, लेकिन हर एक डॉक्टर को केवल एक बार दिखाया और सलाह के बाद किसी से भी फॉलो-अप नहीं लिया गया। अवधि बढ़ाने के लिए कोई उचित कारण नहीं है इस पर कोर्ट ने कहा कि अदालत के रिकॉर्ड से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने एलोपैथिक उपचार नहीं लिया है,लेकिन आसाराम ने डॉक्टरों से जरूर राय ली थी।

Gujarat high court hindi news extends interim bail of asaram bapu by 3 months decision taken on medical grounds

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Mar 28, 2025 | 08:12 PM

Topics:  

  • Asaram Bapu
  • Gujrat News
  • High Court

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.