-
शनि, 18 जुलाई 2026 ई-पेपर
Top News
- Hindi News »
- Entertainment »
- Varun Dhawan Gets Relief From Delhi High Court Ai Deepfake Identity Misuse Restrained
Varun Dhawan Deepfake Case: वरुण धवन को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, AI और डीपफेक के इस्तेमाल पर रोक
- Written By: यति सिंह
Varun Dhawan Deepfake Case Update: वरुण धवन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने AI और डीपफेक तकनीक के जरिए उनकी पहचान और छवि के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश दिया है।

वरूण धवन (फोटो सोर्स-सोशल मीडिया)
Varun Dhawan Deepfake Case News: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर वरूण धवन के पक्ष में अंतरिम आदेश देते हुए उनकी पहचान का बिना अनुमति इस्तेमाल करने पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था वरुण धवन का नाम, तस्वीर, आवाज, चेहरा, हस्ताक्षर या उनके पर्सनैलिटी से जुड़ी किसी भी विशेषता का उपयोग उनकी मंजूरी के बिना नहीं कर सकती। हाईकोर्ट का यह आदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), डीपफेक और अन्य आधुनिक तकनीकों के जरिए बनाए जा रहे फर्जी कंटेंट पर भी लागू होगा।
दरअसल वरुण धवन ने अदालत में एक मुकदमा दायर किया था। इस मुकदमे में उन्होंने कई ऑनलाइन इवेंट बुकिंग प्लेटफॉर्म, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स, इंटरनेट मध्यस्थों और कुछ अज्ञात लोगों को प्रतिवादी बनाया। अभिनेता वरूण धवन का आरोप था कि उनकी लोकप्रियता और पहचान का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है।
क्या है पूरा मामला
दरअसल वरुण धवन ने अदालत में डीपफेक के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। वरूण धवन की याचिका में कहा गया कि कुछ वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स वरुण धवन के नाम पर कथित तौर पर सेलिब्रिटी बुकिंग सर्विस चला रहे थे। कई जगहों पर उनके नाम और तस्वीर वाले सामानों की बिक्री की जा रही थे। सोशल मीडिया पर उनके बारे में अपमानजनक और भ्रामक कंटेंट फैलाए जा रहे हैं, जिससे लोगों के बीच गलत संदेश जा सकता है।
सम्बंधित ख़बरें
Navbharat Nishanebaaz: न्यायपालिका लोकतंत्र का पिलर, जज निकला LPG डीलर
सोनम वांगचुक अनशन पर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, कहा- हर जिंदगी कीमती, रोज होगी मेडिकल जांच
Delhi Riots Case: उमर खालिद को कड़कड़डूमा कोर्ट से बड़ी राहत, परिवार के साथ हफ्ते में दो बार होगी ई-मुलाकात
18 दिन से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक के मामले में हाई कोर्ट का दखल, केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस
मामले का सबसे गंभीर पहलू एआई और डीपफेक तकनीक का इस्तेमाल बताया गया। याचिका के अनुसार, कुछ लोगों ने इन तकनीकों की मदद से वरुण धवन की नकली तस्वीरें और वीडियो तैयार किए। इन सामग्रियों में अभिनेता को ऐसे हालात में दिखाया गया, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं था। अभिनेता का कहना था कि इस तरह की सामग्री न केवल लोगों को भ्रमित करती है बल्कि उनकी सार्वजनिक छवि को भी नुकसान पहुंचाती है।
वरूण धवन (फोटो सोर्स-सोशल मीडिया)
वरूण धवन की फोटो और नाम का हो रहा था गलत इस्तेमाल
वरुण धवन ने अदालत को बताया कि इंटरनेट पर कुछ अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट को भी उनके नाम और पहचान से जोड़कर प्रसारित किया जा रहा था। ऐसे कंटेंट से उनकी प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत सम्मान पर गंभीर असर पड़ सकता है।
वहीं कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की एकल पीठ ने वरुण धवन के पक्ष को ध्यान से सुना। अदालत ने कहा कि ‘वरुण धवन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक लोकप्रिय अभिनेता हैं, जिनका करियर 14 सालों से अधिक समय का रहा है। इस दौरान उन्होंने अपनी मेहनत और अभिनय के दम पर एक मजबूत पहचान और प्रतिष्ठा बनाई है।’
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ‘वरुण धवन का नाम, उनकी तस्वीर, आवाज, चेहरा, हस्ताक्षर और अन्य व्यक्तिगत विशेषताएं सीधे तौर पर उन्हीं से जुड़ी हुई हैं। सभी उनकी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इनका व्यावसायिक मूल्य भी है। इसलिए इनकी कानूनी सुरक्षा आवश्यक है।
नाम और हस्ताक्षर का नहीं होगा गलत इस्तेमाल
कोर्ट ने आदेश देते हुए आगे कहा कि वरुण धवन ने अपने नाम और हस्ताक्षर को ट्रेडमार्क के रूप में भी सुरक्षित कराया हुआ है। ऐसे में उनकी पहचान से जुड़ी इन विशेषताओं का बिना अनुमति इस्तेमाल करना उनके अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। यदि इस स्तर पर रोक नहीं लगाई गई तो वरुण धवन को ऐसा नुकसान हो सकता है, जिसकी भरपाई बाद में संभव नहीं होगी।
यह भी पढ़ें: Welcome To The Jungle: ‘ऊंचा लंबा कद फॉरएवर’ गाना हुआ रिलीज, अक्षय-दिशा की दिखी जबरदस्त केमिस्ट्री
मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर 2026 तक टली
आदेश में हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों और उनसे जुड़े लोगों को निर्देश दिया कि वे वरुण धवन के नाम, तस्वीर, आवाज, चेहरे या उनकी पहचान से जुड़ी किसी भी चीज का इस्तेमाल निजी या व्यावसायिक लाभ के लिए न करें। यह रोक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव एआई, मशीन लर्निंग, डीपफेक, फेस मॉर्फिंग और एआई चैटबॉट जैसी तकनीकों पर भी लागू होगी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी। अब इस मामले में आगे की प्रक्रिया 5 अगस्त को जॉइंट रजिस्ट्रार के सामने और 1 अक्टूबर को हाईकोर्ट में होगी।
Varun dhawan gets relief from delhi high court ai deepfake identity misuse restrained
Get Latest Hindi News , Maharashtra News , Entertainment News , Election News , Business News , Tech , Auto , Career and Religion News only on Navbharatlive.com
लेटेस्ट न्यूज़
महाराष्ट्र वोटर लिस्ट रिवीजन की समय-सीमा 8 अगस्त तक बढ़ी, 19 अक्टूबर को आएगी अंतिम सूची
Jul 18, 2026 | 02:56 PMनागपुर में फर्जी नंबर, असली चोर और सुपरफास्ट पुलिस! तीन थानों का वांटेड फैजान वाड़ी बाईपास पर हुआ ढेर
Jul 18, 2026 | 02:54 PMमहाराष्ट्र की राजनीति में नया मोड़? रवि राणा बोले- दोनों NCP गुट जल्द होंगे एक
Jul 18, 2026 | 02:52 PMइतनी चिंता थी सम्मान के साथ ले जाते… अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार, देखें VIDEO
Jul 18, 2026 | 02:45 PMदतिया उपचुनाव: कांग्रेस का वार्ड स्तर पर मंथन, जीतू पटवारी ने भाजपा पर जमकर साधा निशाना
Jul 18, 2026 | 02:44 PMआसनसोल की स्पंज आयरन फैक्ट्री में धमाका, चार मजदूर घायल; मौके पर पहुंची पुलिस-दमकल
Jul 18, 2026 | 02:44 PM‘युवा पीढ़ी भारतीय सिनेमा से दूर हो रही, मेरा बेटा भी…’, आर माधवन ने बेटे का उदाहरण देकर जताई चिंता
Jul 18, 2026 | 02:38 PMवीडियो गैलरी

जगन्नाथ रथ यात्रा 2026: ‘बड़ा दंड’ पर भक्ति का सैलाब, भीगते हुए भी डटे रहे श्रद्धालु-VIDEO
Jul 18, 2026 | 02:37 PM
सोनम वांगचुक के समर्थन में अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं सक्रिय, मोदी सरकार की चुप्पी पर उठे सवाल-VIDEO
Jul 18, 2026 | 02:17 PM
‘सरकार ब्रिटिश राज जैसी हो गई’… आदित्य ठाकरे का मोदी सरकार पर बड़ा हमला-VIDEO
Jul 18, 2026 | 02:00 PM
‘बिना नोटिस मंदिर नहीं टूटने देंगे’… DDA की कार्रवाई के खिलाफ प्रियदर्शनी विहार में जोरदार प्रदर्शन-VIDEO
Jul 18, 2026 | 01:45 PM
‘मुझे कुछ याद आ गया…’ बोरीवली स्टेशन पर रोते शख्स की कहानी ने इंटरनेट को किया भावुक-VIDEO
Jul 18, 2026 | 01:31 PM
सफेद चादर से ढका मंच, डॉक्टर बनकर घुसी दिल्ली पुलिस, फिर… देखें जंतर-मंतर पर बवाल का पूरा VIDEO
Jul 18, 2026 | 12:37 PM














