मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची कॉकरोच जनता पार्टी, X अकाउंट बैन मामले में दायर की याचिका

Cockroach Janta Party in Delhi HIgh Court: 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत दिपके ने पार्टी के X अकाउंट को ब्लॉक किए जाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
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दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची कॉकरोच जनता पार्टी
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Cockroach Janta Party X Account Ban: कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने अकाउंट ब्लॉक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दीपके ने पार्टी का आधिकारिक ट्विटर अकउंट ब्लॉक किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इस सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था। इसके बाद यह रिट याचिका एनजी लॉ चैंबर्स के वकील नकुल गांधी के माध्यम से दायर की गई है। इस मामले पर पर सुनवाई 27 मई को हो सकती है।

इससे पहले दीपके ने कहा था कि कॉकरोच जनता पार्टी के 'एक्स' पर 2,01,000 फॉलोअर्स थे। यह पार्टी भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की उस टिप्पणी के बाद बनाई गई थी जिसमें उन्होंने वरिष्ठता की मांग कर रहे एक वकील से नाराजगी जताते हुए परजीवी और कॉकरोच जैसे शब्दों का उपयोग किया था।

सीजेआई सूर्यकांत की टिप्पणी के बाद बना अकाउंट

सीजेआई सूर्यकांत ने बाद में सफाई भी दी थी कि कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया और उनकी टिप्पणी विशेष रूप से उन लोगों पर थी जो लोग फर्जी डिग्रियों के जरिए वकालत के पेशे में आते हैं। बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत ने 15 मई को ये टिप्पणी की थी और इसके एक दिन बाद ही 'कॉकरोच जनता पार्टी' सामने आई। यह पार्टी तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसे नेताओं, कार्यकर्ताओं, कलाकारों और बड़ी संख्या में युवाओं का समर्थन मिलने लगा।

सरकार पर लगाया बढ़ती लोकप्रियता से डरने का आरोप

फाउंडर दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी को व्यंग्यात्मक मंच बताते हुए 'एक्स' अकाउंट पर रोक लगाने की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाया था और कहा था कि अकाउंट और ये आंदोलन तेजी से बढ़ रहा था। दीपके ने आरोप लगाया था कि, एक्स हैंडल और आंदोलन बढ़ रहा है, हर दिन हजारों फॉलोअर इस मुहिम जुड़ रहे हैं। शायद इसे देखकर सरकार डर गई है। पहले आम आदमी पार्टी (आप) से जुड़े रहे दीपके ने गुरुवार को एक पोस्ट किया था कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को भी हैक करने की कोशिश की जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा इससे इतने भावुक न हों

इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी सोमवार को फर्जी वकीलों और कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) से जुड़ी गतिविधियों के आरोपों की जांच की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि इसके लिए इतना भावुक न हों। सीजेआई सूर्यकांत और जस्चिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता एन.के. गोस्वामी से कहा कि वो इस मुद्दे को इतने भावुक तरीकें से नहीं लें।

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