पुश्तैनी संपत्ति बेचेंगे राजपाल यादव! कोर्ट में जमा किए 1.15 करोड़ के DD, बाकी रकम के लिए डेडलाइन फिक्स

Actor Rajpal Yadav In supreme Court: अभिनेता राजपाल यादव को पुश्तैनी संपत्ति बेचने की इजाजत मिल गई है। दो करोड़ रूपये तुरंत भुगतान मामले में कोर्ट ने आदेश दिया है।
rajpal yadav cheque bounce case
राजपाल यादव-सुप्रीम कोर्टसोर्स- सोशल मीडिया
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Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राजपाल यादव के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें उन्होंने 2012 की एक फिल्म के लिए लिए गए लोन से जुड़े चेक बाउंस मामले में बकाया रकम चुकाने के लिए अपनी पुश्तैनी संपत्ति बेचने की बात कही थी।

देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि राजपाल यादव ने 2 करोड़ रूपये का तुरंत भुगतान करने के लिए डिमांड ड्राफ्ट का इंतजाम कर लिया है।

डेढ़ करोड़ का DD पेश किया गया

जानकारी के अनुसार राजपाल यादव ने 1.15 करोड़ रूपये के डिमांड ड्राफ्ट पेश किए हैं, जबकि बाकी 85 लाख रूपये का भुगतान यादव की संपत्ति खरीदने के इच्छुक व्यक्ति द्वारा 12 अक्टूबर तक किया जाएगा।

कोर्ट ने अपने आदेश में इस बात का जिक्र किया और यह भी कहा कि वह बाकी रकम चुकाने के लिए एक शेड्यूल तय करेगी।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता ने आखिरकार 1.15 करोड़ रूपये के डिमांड ड्राफ्ट पेश किए हैं, जिन्हें आज ही रजिस्ट्री में जमा किया जाएगा।

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संपत्ति खरीदने वाला व्यक्ति मौजूद

कोर्ट के अनुसार 85 लाख के बारे में, याचिकाकर्ता का कहना है कि उनकी संपत्ति खरीदने का इच्छुक व्यक्ति कोर्ट में मौजूद है। अनंत प्रकाश यादव कोर्ट में मौजूद हैं और वह 85 लाख रूपये की रकम चुकाने को तैयार हैं। वह सोमवार को रजिस्ट्री में डिमांड ड्राफ्ट के जरिए रकम जमा करने को तैयार हैं।

कोर्ट राजपाल यादव की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जो उनकी 2012 की फिल्म 'अता पता लापता' के लिए लोन से जुड़ा है और लंबे समय से चल रहे चेक बाउंस का विवाद चल रहा है।

चेक बाउंस से जुड़े 7 मामलों में राजपाल यादव को दोषी ठहराया गया है। इससे पहले राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट ने 5 करोड़ रुपये जमा नहीं करने पर फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा है कि रकम जमा करने के लिए उन्हें अब आखिरी मौका दिया जा रहा है।

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क्या है चेक बाउंस नोटिस?

भारत में चेक बाउंस के लिए सख्त कानून बने हुए हैं।इसके अंतर्गत चेक बाउंस होने पर जारीकर्ता को नोटिस भेजा जाता है। नोटिस भुगतान की मांग करने के लिए भेजी जाती है। चेक जारीकर्ता को चेक जारी करने से पहले अपने खाते में फंड की पर्याप्त मात्रा रखनी होती है।

चेक बाउंस होने के 30 दिनों के भीतर नोटिस प्राप्त हो जाता है और नियम के अनुसार, चेक जारीकर्ता के पास इसे प्राप्त करने के बाद भुगतान करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाता है। यदि चेक जारीकर्ता

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