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राजपाल यादव को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 1.5 करोड़ की शर्त पर मिली अंतरिम जमानत, भतीजी की शादी में होंगे शामिल!

Rajpal Yadav Bail: राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 1.5 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त पर कोर्ट ने उनकी सजा निलंबित कर अंतरिम जमानत दे दी है।

  • Written By: स्नेहा मौर्या
Updated On: Feb 16, 2026 | 03:46 PM

राजपाल यादव (फोटो-सोर्स,सोशल मीडिया)

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Rajpal Yadav Bail Conditions: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 16 फरवरी सोमवार को दोपहर 3 बजे जब उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, तो कोर्ट ने उनकी सजा निलंबित कर दी और उन्हें भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दे दी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (DD) रेस्पॉन्डेंट के नाम पर जमा करने के बाद ही रिहाई होगी।

बिना शर्त कोर्ट में 1.5 करोड़ देने को तैयार राजपाल यादव

दरअसल, राजपाल यादव के वकील ने अदालत को बताया कि वे बिना शर्त 1.5 करोड़ रुपये FDR के जरिए देने को तैयार हैं। जस्टिस शर्मा ने कहा कि भुगतान DD के माध्यम से होना चाहिए। पहले ही 25 लाख रुपये का DD जारी हो चुका था और 75 लाख रुपये का DD राजपाल ने जमा कर दिया था। अब बची राशि जमा करने पर ही उन्हें अंतरिम जमानत दी गई। यह राहत 18 मार्च तक के लिए है, जब अगली सुनवाई होगी।

एक्टर को मिला था फिल्म इंडस्ट्री का समर्थन

इस दौरान बॉलीवुड इंडस्ट्री ने राजपाल यादव के लिए मदद और समर्थन का हाथ बढ़ाया। उनके मैनेजर गोल्डी ने बताया कि सलमान खान, अजय देवगन, सोनू सूद, वरुण धवन सहित कई सितारे उनके लिए आगे आए हैं। पत्नी राधा यादव ने भी इंडस्ट्री के सहयोग की पुष्टि की, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया।

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कैसे चेक बॉउंस विवादों में फंसे?

आपको बता दें कि राजपाल यादव का ये मामला तब से शुरू हुआ जब उन्होंने साल 2010 में फिल्म ‘अता पता लापता’ के निर्माण के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। फिल्म 2012 में रिलीज हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसके बाद उन्होंने 7 चेक जारी किए, जो बाउंस हो गए। अब इस चेक बाउंस और 9 करोड़ रुपये के कर्ज के केस में वह तिहाड़ जेल में बंद थे।

ये भी पढ़ें- क्या जेल जाने के बाद माफ हो जाएगा राजपाल यादव का 9 करोड़ का कर्ज? जानिए क्या कहता है कानून

हालांकि, पिछली सुनवाई में अदालत ने कहा था कि राजपाल यादव ने लगातार वादे किए, लेकिन समय पर भुगतान नहीं किया। 5 फरवरी को कोर्ट की फटकार के बाद उन्हें जेल में सरेंडर करना पड़ा। फिलहाल, राजपाल यादव की रिहाई अंतरिम है। 18 मार्च को अगली सुनवाई में मामले की सुनवाई होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जमानत केवल तय राशि जमा करने और शर्तों का पालन करने पर ही कायम रहेगी।

Rajpal yadav bail delhi high court cheque bounce case condition of 1 5 crore payment

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Published On: Feb 16, 2026 | 03:44 PM

Topics:  

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