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वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामला: अमानतुल्लाह खान को नहीं मिली जमानत, 9 सितंबर तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे ‘आप’ नेता

वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ गई है। जहां दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता की कस्टडी 9 सितंबर तक बढ़ा दी है।

  • By शुभम पाठक
Updated On: Sep 06, 2024 | 05:55 PM

अमानतुल्लाह खान (सोर्स:-सोशल मीडिया)

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नई दिल्ली: दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में आदमी पार्टी के नेता और ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ती हुई जा रही है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता की ईडी याचिका को 9 सितंबर तक बढ़ा दिया है। ईडी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती और इसकी संपत्तियों को पट्टे पर देने में कथित अनियमितताओं के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।

जानकारी के लिए बता दें कि विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी ईडी हिरासत 9 सितंबर तक बढ़ा दी है। जहां ईडी ने उनसे पूछताछ के लिए 10 दिन की हिरासत मांगी थी। 4 दिन की ईडी हिरासत के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया।

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Delhi Waqf Board Money laundering case | Rouse Avenue court reserves order on ED custody of AAP leader Amanatullah Khan. ED had sought 10 days of further custody.

— ANI (@ANI) September 6, 2024

ईडी ने मांगी थी 10 दिनों की रिमांड

वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए आप नेता और विधायक अमानतुल्लाह खान से पूछताछ के लिए ईडी ने कोर्ट से शुरू में 10 दिन की रिमांड मांगी थी। अदालत ने आप विधायक को ईडी हिरासत के दौरान कानूनी परामर्श, परिवार से मिलने, घर का बना खाना और दवा लेने की अनुमति दी। बता दें कि आप नेता अमानतुल्लाह खान को ओखला में 36 करोड़ रुपये के 1200 वर्ग गज के प्लॉट की खरीद से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने ईडी द्वारा मांगी गई चार दिन की हिरासत रिमांड को मंजूरी दे दी।

14 समन किए नजरअंदाज

आप नेता अमानतुल्लाह खान के मामले में हुई सुनवाई को लेकर विशेष लोक अभियोजक मनीष जैन ने कहा कि खान की अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई और उन्हें 14 समन जारी किए गए, जिन्हें उन्होंने कथित तौर पर नजरअंदाज कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार कार्यवाही में ईडी का प्रतिनिधित्व विशेष लोक अभियोजक मनीष जैन, साइमन बेंजामिन और स्नेहल शारदा ने किया। जहां एजेंसी ने कहा कि अमानतुल्लाह खान इस मामले में मुख्य आरोपी है, जिस पर कथित तौर पर भूमि खरीद के माध्यम से अपराध की आय को लूटने का आरोप है। अभियोजन पक्ष की शिकायत पहले ही दर्ज की जा चुकी है, और संज्ञान लेने के बाद चार अन्य संदिग्धों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

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Waqf board money laundering case amanat saad khan court presented him in custody till september 9

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Published On: Sep 06, 2024 | 05:33 PM

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