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नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की, याचिकाकर्ता ने बताया क्या था उद्देश्य

सुप्रीम कोर्ट ने हाल में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से संबंधित एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। भगदड़ में 200 से अधिक लोगों की मौत के दावे करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

  • By आकाश मसने
Updated On: Feb 28, 2025 | 03:08 PM

दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई थी भगदड़ (सोर्स: सोशल मीडिया)

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हाल में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से संबंधित एक याचिका पर विचार करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। याचिका में दावा किया गया था कि भगदड़ में 200 से अधिक लोगों की मौत हुई है और न्यायालय भीड़ नियंत्रण के मुद्दे पर अधिकारियों के लिए दिशा-निर्देश जारी करे।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति पी.के. मिश्रा की पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील से पूछा कि “क्या 200 लोगों की मौत होने का कोई सबूत है?” वकील ने दावा किया कि रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के कई वीडियो सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर अपलोड किए गए थे और रेलवे ने वहां मौजूद गवाहों को नोटिस जारी किया है।

याचिकाकर्ता ने बताया क्यों दायर की याचिका

पीठ ने कहा कि वे व्यक्ति अदालत का रुख कर सकते हैं। पीठ ने पूछा कि क्या याचिकाकर्ता का मानना ​​है कि संबंधित प्राधिकारी इस मुद्दे की उपेक्षा कर रहे हैं? वकील ने कहा कि यह याचिका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के उचित क्रियान्वयन और भीड़ नियंत्रण के लिए प्रासंगिक नियमों के लिए दायर की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि याचिकाकर्ता अपनी शिकायत लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय जा सकता है। वकील ने कहा कि याचिका में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने रेलवे को दिए एक निर्देश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 19 फरवरी को रेलवे से यात्रियों की अधिकतम संख्या और प्लेटफार्म टिकटों की बिक्री निर्धारित करने के मुद्दे पर गौर करने को कहा था। ये मुद्दे नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाल ही में हुई भगदड़ को लेकर दायर एक जनहित याचिका में उठाए गए थे। उच्च न्यायालय ने संबंधित प्राधिकारियों से कहा था कि वे एक हलफनामे में इन मुद्दों पर लिए गए निर्णयों का ब्यौरा प्रस्तुत करें।

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नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में 18 लोगों की हुई थी मौत

बता दे कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को भगदड़ मचने से कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई थी। घटना उस समय हुई थी जब प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में जाने के लिए ट्रेनों में सवार होने को लेकर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ी थी।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

Supreme court refuses to consider plea on stampede at new delhi railway station

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Published On: Feb 28, 2025 | 01:54 PM

Topics:  

  • Delhi News
  • Delhi Stampede
  • Stampede
  • Supreme Court

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