National Herald Case: सोनिया और राहुल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया नोटिस, इस तारीख को अगली सुनवाई
नेशनल हेराल्ड मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई की गई। मामले में कोर्ट ने राहुल और सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 8 मई को किए जाने का आदेश दिया गया है।
- Written By: यतीश श्रीवास्तव
नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया को नोटिस
National Herald Case: नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कांग्रेस की गली की हड्डी बन गया है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आज केस की सुनवाई के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। इसके साथ ही मामले में सुनवाई की अगली तारीख भी जारी कर दी है। अदालत ने कहा कि सोनिया, राहुल और अन्य प्रस्तावित आरोपियों को दाखिल किए गए आरोपपत्र के संज्ञान के दौरान सुने जाने की अधिकार है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए मामले में किसी भी स्तर पर सुनवाई करने का अधिकार जरूरी है जिससे आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी करने की आवश्यकता पर बल मिलता है। वहीं कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी भाजपा पर राहुल और सोनिया को झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगा रही है।
ईडी ने पेश किया दावा
नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। ईडी का दावा है कि कानून के नए प्रावधानों के मुताबिक आरोपी को सुने बिना शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता। ईडी ने यह भी कहा कि हम नहीं चाहेंगे कि यह आदेश ज्यादा लंबा चले इसलिए नोटिस जारी किया जाए।’ न्यायाधीश ने कहा कि अदालत इस बात से जब तक संतुष्ट न हो जाए कि नोटिस की आवश्यकता है, तब तक वह ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकती।
सम्बंधित ख़बरें
रॉबर्ट वाड्रा ने बिना शर्त वापस ली याचिका, बदली रणनीति या ED का खौफ? अब आगे क्या?
केरलम में UDF सरकार का आगाज, वीडी सतीशन ने 20 कैबिनेट मंत्रियों के साथ ली शपथ, इन 14 नए चेहरों को मिली जगह
VD Satheesan Oath: केरलम के नए सीएम बने वीडी सतीशन, 20 सदस्यीय कैबिनेट के साथ ली मुख्यमंत्री पद की शपथ
आज सीएम पद की शपथ लेंगे वीडी सतीशन, केरल में लगेगा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा
देश की अन्य खबरों के लिए यहां क्लिक करें
कोर्ट ने मामले में क्या कहा
नेशनल हेराल्ड मामले में न्यायाधीश ने कहा कि अदालत को कोई आदेश पारित करने से पहले यह देखना जरूरी होगा कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। अदालत ने कहा, ‘जैसा कि बताया गया है कि आरोप-पत्र में कुछ दस्तावेज नहीं हैं। ऐसे में कोर्ट ये आदेश देती है कि ईडी जल्द उन दस्तावेजों को दाखिल करे। इसके बाद ही ये कोर्ट नोटिस जारी करने पर फैसला करेगी।’ ईडी ने कहा कि वह ‘बहुत पारदर्शी’ है। ईडी ने अदालत से कहा कि ‘कुछ भी नहीं छिपाया जा रहा है। संज्ञान लिए जाने से पहले उन्हें बात रखने का अवसर दिया जा रहा है।
