दिल्ली में लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर नया नियम
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में अब धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर बजने वाले तेज आवाज और कानफाड़ू लाउडस्पीकर को लेकर सख्ती कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने निर्देश जारी किया है कि सभी धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर अब तय मानकों के अनुसार ही लाउडस्पीकर बजाए जाएंगे। तेज लाउडस्पीकर के कारण आसपास के लोगों को होने वाली परेशानी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है और मानक भी निर्धारित किए गए हैं।
अब दिल्ली में धार्मिक स्थलों पर कानफाड़ू लाउडस्पीकर नहीं बजा करेंगे। यहां तक कि लाउडस्पीकर बजाने के लिए भी पुलिस की परमीशन लेनी पड़ेगी। पुलिस ने यह भी निर्देश दिया है कि किसी टेंट हाउस से लाउड स्पीकर लेने के लिए पुलिस की परमीशन जरूरी होगी। साथ ही टेंट हाउस वालों को भी निर्देश दिया है कि टेंट, लाउडस्पीकर और जेनरेटर पुलिस की लिखित अनुमति पत्र के बिना किसी भी प्रयोगकर्ता को न दिए जाएंं।
दिल्ली पुलिस ने जारी एडवाइजरी में स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थलों और धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज का लेवल निर्धारित मानक के अनुसार ही होना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि स्तर अधिकतम 10 db (A) से अधिक नहीं होना चाहिए। घरों में बजने वाले निजी साउंड बॉक्स अधिकतम 5 dB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए।
इंडस्ट्रियल एरिया में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 75 db और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 70 db की आवाज तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति है। रेजिडेंशियल एरिया में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 55DB और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 45DB के लेवल तक सीमा तय की गई है। जबकि साइलेंस जोन में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 50DB आवाज की इजाजत और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 40DB लेवल तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति है।
पुलिस ने ये भी स्पष्ट किया है कि नियमों को तोड़ा गया तो उपकरण जब्त करने के साथ भारी जुर्माना भी ठोंका जाएगा। लाउडस्पीकर के अनुचित प्रयोग पर 10 हजार रुपये जुर्माना और उपकरण जब्त कर लिया जाएगा। जबकि डीजे सेट पर उसकी क्षमता के अनुसार जुर्माना लगेगा। इसमें 1000 KVA से अधिक पर 1,00,000 रुपये, 62.5 – 1000 KVA पर 25,000 और 62.5 KVA तक 10 हजार रुपये का जुर्माना चार्ज किया जाएगा।