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दिल्ली हाईकोर्ट की नसीहत, कस्टम विभाग बेवजह यात्रियों के पुराने आभूषण जब्त न करे

दिल्ली हाईकोर्ट ने कस्टम विभाग को नसीहत दी है कि हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों के पुराने गहनों को जब्त कर उन्हें बेवजह परेशान न किया जाए। हाईकोर्ट में कई शिकायतों के बाद हाईकोर्ट ने दिया निर्देश।

  • By यतीश श्रीवास्तव
Updated On: Apr 03, 2025 | 01:52 PM

दिल्ली हाईकोर्ट (सौजन्य- सोशल मीडिया)

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नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों को चेकिंग के नाम पर परेशान करने की समस्याओं को लेकर कस्टम विभाग को नसीहत दी है। हाईकोर्ट ने सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों के पहने हुए आभूषणों को लेकर उन्हें बेजह परेशान करना बंद करे। इससे आम यात्रियों को सफर के दौरान काफी समस्या का सामना करना पड़ता है।

कोर्ट ने कहा है कि सीमा शुल्क विभाग ये सुनिश्ति करे कि सफर के समय यात्रियों के पहने जाने वाले आभूषण सहित पुराने और निजी गहनोें को हवाई अड्डों पर अनावश्यक रूप से जब्त नहीं किया जाए और उन्हें प्रताड़ित भी नहीं किया जाए। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और रजनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने यह आदेश दिया है।

कस्टम विभाग ने मांगा हाईकोर्ट से समय

न्यायालय की पीठ को सीमा शुल्क विभाग ने सूचित किया कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की ओर से हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श किया जा रहा है। हवाई यात्रा के दौरान लगेज नियम में संशोधन के लिए कुछ और समय की आवश्यकता है। इसके बाद हाईकोर्ट की पीठ ने यह निर्देश पारित किया। अदालत ने 30 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई की थी।

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हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट पर यात्रियों की समस्या पर संज्ञान लिया था

हाईकोर्ट ने सीमा शुल्क विभाग की ओर से भारत आने वाले देश के नागरिकों और विदेशी मूल के पर्यटकों के सामान को जब्त करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे। पीठ ने कहा कि चूंकि सीबीआईसी और सीमा शुल्क विभाग अब सामान नियमों में संशोधन करने और इन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए और समय का अनुरोध कर रहे हैं, इसलिए सीमा शुल्क विभाग अपने सभी अधिकारियों को इस स्थिति से अवगत कराए।

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हाईकोर्ट ने 19 मई तक का दिया समय

पीठ ने यह भी कहा कि अगर अगली सुनवाई की तारीख तक सामान नियमों में संशोधन नहीं किया जा सकता है तो 19 मई तक एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) रिकॉर्ड पर रखी जानी चाहिए, जिसका नियमों में संशोधन होने तक सीमा शुल्क विभाग की ओर से पालन किया जाएगा। याचिकाओं में अदालत ने पाया था कि विदेशों से वापस आने वाले यात्रियों, पर्यटकों और भारतीय नागरिकों को रोका जा रहा है और उनके पहने हुए आभूषणों सहित विभिन्न वस्तुओं को जब्त किया जा रहा है।

Delhi high court instruction to customs department on seizing passengers jewelry during air travel

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Published On: Apr 03, 2025 | 01:52 PM

Topics:  

  • Customs Department
  • Delhi High Court
  • New Delhi News

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