Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी न्यूज़
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

ताहिर हुसैन को हाई कोर्ट ने नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए दी पैरोल, जानें किस पार्टी से मिला टिकट

दिल्ली हाई कोर्ट ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए ताहिर हुसैन को नामांकन भरने के लिए हिरासत पैरोल दी है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन की याचिका का दिल्ली पुलिस ने विरोध किया था।

  • By प्रीति शर्मा
Updated On: Jan 14, 2025 | 11:02 PM

ताहिर हुसैन को हाई कोर्ट ने नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए दी पैरोल, जानें किस पार्ट से मिला टिकट

Follow Us
Close
Follow Us:

दिल्ली विधानसभा चुनाव: दिल्ली हाई कोर्ट ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए ताहिर हुसैन को नामांकन भरने के लिए हिरासत पैरोल दी है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन की याचिका का दिल्ली पुलिस ने विरोध किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस की दलील को खारिज करते हुए ताहिर हुसैन को चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए पैरोल दी है। बता दें कि ताहिर हुसैन को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने मुस्तफाबाद से उम्मीदवार बनाया है।

दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को कोर्ट से राहत

ताहिर हुसैन को साल 2020 में दिल्ली दंगों के पीछे बड़ी साजिश करने के आरोप में जेल भेजा गया था। दंगों के बाद से ही वह जेल में बंद हैं। हाई कोर्ट में पैरोल के लिए शर्तें भी तय की गई हैं। कोर्ट ने उन्हें सार्वजनिक भाषण देने या मीडिया के सामने बयानबाजी करने से मना किया है। इसके अलावा वह फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वह नामांकन प्रक्रिया से संबंधित अधिकारियों को छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ बातचीत नहीं कर सकते हैं।

कोर्ट ने शर्तों पर दी पैरोल

कोर्ट ने आदेश दिया है कि ताहिर हुसैन मीडिया को संबोधित नहीं कर सकते हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान आरोपी के परिवार के सदस्य उपस्थित रह सकते हैं। लेकिन उन्हें तस्वीरें खींचने या सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की अनुमति नहीं मिलेगी।

देश से जुड़ी अन्य खबरों के लिए इस लिंक पर क्लिक करें

दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से किया इंकार

दिल्ली हाई कोर्ट की पीठ ने कहा है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ गंभीर आरोप हैं कि वह 2020 में हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में मुख्य आरोपी है। जिसकी वजह से लगभग 59 लोगों की मौत हो गई थी। जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। क्योंकि पहले भी याचिकाकर्ता नगर पार्षद रह चुके हैं इस वजह से उन्हें अंतरिम जमानत देने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। बता दें कि ताहिर हुसैन ने दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कोर्ट से 14 जनवरी से 9 फरवरी तक के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी।

Delhi high court grants parole to tahir hussain to file nomination for delhi assembly elections

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Jan 14, 2025 | 11:00 PM

Topics:  

  • Delhi Assembly Elections
  • Delhi Assembly Elections 2025
  • Delhi High Court

सम्बंधित ख़बरें

1

Who is Barkha Trehan: बलात्कारी सेंगर के समर्थन में उतरी महिला कौन? कनेक्शन जानकर उड़ जाएंगे होश

2

Year Ender 2025: दिल्ली में AAP हुई साफ…बिहार में NDA 200 पार, इस साल किसने लगाया सटीक अनुमान?

3

कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी उन्नाव रेप पीड़िता, बृजभूषण पर भी लगाए आरोप

4

उन्नाव दुष्कर्म केस में बड़ा मोड़! HC ने कुलदीप सेंगर की सजा पर लगाई रोक, इन शर्तों पर मिली रिहाई

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2025 All rights reserved.