Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • मध्य प्रदेश
  • विदेश
  • चुनाव
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • शुक्र, 19 जून 2026
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • ई-पेपर
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

क्या NEET पेपर लीक रोकने के लिए सरकार का फैसला सही था! हाईकोर्ट ने क्या कहा?

Telegram High Court Verdict: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने टेलीग्राम की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कंपनी ने सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को चुनौती दी थी।

  • Written By: तनमय बरनवाल
Updated On: Jun 19, 2026 | 04:37 PM

Follow Us

Telegram Ban Verdict: NEET UG 2026 री-एग्जाम से ठीक पहले केंद्र सरकार ने टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार का दावा था कि टेलीग्राम पर ऐसे कई चैनल, ग्रुप और बॉट सक्रिय थे जो NEET पेपर लीक के नाम पर छात्रों से पैसे वसूल रहे थे और परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे थे। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MeitY ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A का इस्तेमाल करते हुए टेलीग्राम को अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया। साथ ही उसके मैसेज एडिट फीचर पर भी रोक लगा दी गई।

क्या एक मोबाइल ऐप को पूरे देश में बंद किया जा सकता है? क्या लाखों लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक परीक्षा की वजह से रोक लगाना सही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या टेलीग्राम बंद होने से पेपर लीक रुक जाएगा? इन सभी सवालों के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने टेलीग्राम की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कंपनी ने सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को चुनौती दी थी। यानि अब 22 जून तक पूरे भारत में टेलीग्राम पर लगी पाबंदी जारी रहेगी। तो आखिर कोर्ट ने क्या कहा? सरकार ने कौन-कौन से तर्क दिए? और टेलीग्राम को राहत क्यों नहीं मिली?

Follow Us:

Telegram Ban Verdict: NEET UG 2026 री-एग्जाम से ठीक पहले केंद्र सरकार ने टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार का दावा था कि टेलीग्राम पर ऐसे कई चैनल, ग्रुप और बॉट सक्रिय थे जो NEET पेपर लीक के नाम पर छात्रों से पैसे वसूल रहे थे और परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे थे। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MeitY ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A का इस्तेमाल करते हुए टेलीग्राम को अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया। साथ ही उसके मैसेज एडिट फीचर पर भी रोक लगा दी गई।

क्या एक मोबाइल ऐप को पूरे देश में बंद किया जा सकता है? क्या लाखों लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक परीक्षा की वजह से रोक लगाना सही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या टेलीग्राम बंद होने से पेपर लीक रुक जाएगा? इन सभी सवालों के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने टेलीग्राम की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कंपनी ने सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को चुनौती दी थी। यानि अब 22 जून तक पूरे भारत में टेलीग्राम पर लगी पाबंदी जारी रहेगी। तो आखिर कोर्ट ने क्या कहा? सरकार ने कौन-कौन से तर्क दिए? और टेलीग्राम को राहत क्यों नहीं मिली?

Was the governments decision to prevent the neet paper leak the right one what did the high court say

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Jun 19, 2026 | 04:37 PM

Topics:  

  • Delhi High Court
  • NEET PG Exam
  • NEET UG Exam
  • Telegram

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.