
ताहिर हुसैन को हाई कोर्ट ने नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए दी पैरोल, जानें किस पार्ट से मिला टिकट
दिल्ली विधानसभा चुनाव: दिल्ली हाई कोर्ट ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए ताहिर हुसैन को नामांकन भरने के लिए हिरासत पैरोल दी है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन की याचिका का दिल्ली पुलिस ने विरोध किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस की दलील को खारिज करते हुए ताहिर हुसैन को चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए पैरोल दी है। बता दें कि ताहिर हुसैन को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने मुस्तफाबाद से उम्मीदवार बनाया है।
ताहिर हुसैन को साल 2020 में दिल्ली दंगों के पीछे बड़ी साजिश करने के आरोप में जेल भेजा गया था। दंगों के बाद से ही वह जेल में बंद हैं। हाई कोर्ट में पैरोल के लिए शर्तें भी तय की गई हैं। कोर्ट ने उन्हें सार्वजनिक भाषण देने या मीडिया के सामने बयानबाजी करने से मना किया है। इसके अलावा वह फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वह नामांकन प्रक्रिया से संबंधित अधिकारियों को छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ बातचीत नहीं कर सकते हैं।
कोर्ट ने आदेश दिया है कि ताहिर हुसैन मीडिया को संबोधित नहीं कर सकते हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान आरोपी के परिवार के सदस्य उपस्थित रह सकते हैं। लेकिन उन्हें तस्वीरें खींचने या सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की अनुमति नहीं मिलेगी।
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दिल्ली हाई कोर्ट की पीठ ने कहा है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ गंभीर आरोप हैं कि वह 2020 में हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में मुख्य आरोपी है। जिसकी वजह से लगभग 59 लोगों की मौत हो गई थी। जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। क्योंकि पहले भी याचिकाकर्ता नगर पार्षद रह चुके हैं इस वजह से उन्हें अंतरिम जमानत देने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। बता दें कि ताहिर हुसैन ने दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कोर्ट से 14 जनवरी से 9 फरवरी तक के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी।






