तीन बार तलाक बोला और पत्नी को घर से निकाला (फोटो- सोशल मीडिया)
रायपुर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दहेज विवाद ने एक शादीशुदा युवती को बेघर कर दिया। तारबाहर क्षेत्र में रहने वाली महिला का निकाह दिसंबर 2022 में भिलाई के नासिर अली से हुआ था। कथित तौर पर नासिर ने दहेज में बाइक समेत अतिरिक्त रकम मांगी, मांग पूरी न होने पर शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना शुरू कर दी। आखिर एक दिन पति ने तीन बार ‘तलाक’ कहकर उसे घर से बाहर कर दिया। पीड़िता ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण एक्ट 2019, दहेज प्रताड़ना और अन्य धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़िता के मुताबिक शादी के दस‑पंद्रह दिन बाद ही सास‑पति ने कम दहेज लाने के ताने देने शुरू कर दिए। बाइक, नकदी और चरित्र पर सवाल उठाकर रोज झगड़ा होता। मायकेवालों ने समझौता बैठक भी कराई पर हालात जस के तस रहे। कुछ हफ्तों की शांति के बाद प्रताड़ना फिर बढ़ी और अंतत: नासिर ने गुस्से में तीन तलाक बोलकर पत्नी को धक्के मार कर निकाल दिया।
दहेज मांग और प्रताड़ना कैसे बढ़ी
पीड़िता का दावा है कि सास ने परिवार की हर जरूरत पूरी करने के लिए दबाव बनाया। पति नासिर ने फोन पर रोज नई डिमांड भेजी, पूरा न होने पर मारपीट हुई। युवती ने रिश्ते को बचाने के लिए सहने की कोशिश की लेकिन बात पुलिस तक पहुंच गई।
सामाजिक बैठक भी विफल
मोहल्ले की जमात और रिश्तेदारों ने कई बार बेटे‑बहू को बिठाकर समझाया, लेकिन नासिर बाइक और नकदी से कम पर राजी नहीं हुआ। पीड़िता ने बताया कि पति अकसर शुक्रवार दोपहर ही काम छोड़कर घर आता और बहस के बाद हिंसा पर उतर जाता।
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पुलिस ने की कार्रवाई
शिकायत पर तारबाहर थाने ने नासिर, उसकी मां और अन्य पर IPC की धारा 498A, मुस्लिम महिला एक्ट 2019 और दहेज प्रतिषेध कानून लगाया। बयान दर्ज हो चुके हैं, जल्द गिरफ्तारी संभव है। तीन तलाक पर 2019 के कानून के बाद भी देश भर में ऐसे प्रकरण रुक नहीं रहे। फरवरी 2023 में लखनऊ में एक शख्स ने व्हाट्सऐप कॉल पर तलाक बोल दिया था, मामला महिला हेल्पलाइन से कोर्ट पहुंचा। 2024 में दिल्ली के जाफरपुर में पत्नी को दहेज के लिए पीटकर तलाक देने वाला आरोपी जेल गया था।