Ex Agniveer Agnipath Recruitment: CAPF में पूर्व अग्निवीरों के लिए 50% पद आरक्षित, आयु सीमा में भी छूट का ऐलान
Agniveer Reservation: केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के 4 साल पूरे करने वाले पूर्व अग्निवीरों के लिए CAPF और असम राइफल्स में 50% आरक्षण की घोषणा की है। इस भर्ती में अग्निवीरों को विशेष छूट दी जाएगी।
- Written By: करुणा नंद शाहवाल
अग्निवीर (सोर्स-सोशल मीडिया)
Ex Agniveer Agnipath CAPF Assam Rifles Recruitment: केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत चार साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पूर्व अग्निवीरों के भविष्य को लेकर बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने लोकसभा में जानकारी दी कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) और असम राइफल्स में कॉन्स्टेबल (GD) तथा राइफलमैन पदों की भर्ती के लिए ‘एक्स-अग्निवीर’ नाम से अलग श्रेणी बनाई गई है। इस श्रेणी के तहत 50 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए जाएंगे।
इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST), फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET), लिखित परीक्षा और अधिकतम आयु सीमा में भी विशेष छूट प्रदान की जाएगी। सामान्य रूप से अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट मिलेगी, जबकि अग्निपथ योजना के पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को पांच वर्ष तक की आयु छूट का लाभ मिलेगा। केंद्र के इस फैसले के साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और सिक्किम समेत कई राज्यों ने भी पुलिस और अन्य सुरक्षा सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण और विशेष रियायतों की घोषणा की है। सरकार ने उनके करियर और पुनर्वास के बेहतर समन्वय के लिए ‘एक्स-अग्निवीर विंग’ का भी गठन किया है।
कई राज्यों ने भी दिया आरक्षण
बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत सेवा पूरी करने वाले पूर्व अग्निवीरों (Ex-Agniveers) के लिए केंद्र सरकार के बाद अब कई राज्य सरकारों ने भी पुलिस और अन्य सरकारी नौकरियों में विशेष आरक्षण और आयु सीमा में छूट देने की घोषणा की है। जिसमें हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों ने अपनी पुलिस व अन्य सुरक्षा सेवाओं में भी अग्निवीरों के लिए स्पेशल रिजर्वेशन और आयु सीमा में छूट देने की घोषणा की है
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दिल्ली
- दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल भर्ती के 20% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे।
- भर्ती के दौरान उन्हें फिजिकल टेस्ट नहीं देना होगा।
- सामान्य तौर पर अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट, और अग्निवीर के पहले बैच के अग्निवीरों को 5 साल तक की उम्र में छूट मिलेगी।
हरियाणा
- सरकारी नौकरियों में एक्स अग्निवीरों के लिए आरक्षण बढ़ाकर 20% कर दिया गया है (जिसे पहले 10% से बढ़ाकर दोगुना किया गया है)।
- यह आरक्षण फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों पर मिलेगा।
उत्तराखंड
- राज्य की वर्दी वाली सरकारी नौकरियों में पूर्व अग्निवीरों को 10% हॉरिजॉन्टल (Horizontal) रिजर्वेशन दिया गया है।
- इसका सीधा फायदा पुलिस और अन्य सुरक्षा सेवाओं की भर्तियों में मिलेगा।
सिक्किम
- सिक्किम सरकार ने पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण देने का फैसला किया है।
- इसका मुख्य उद्देश्य सेना का अनुभव रखने वाले युवाओं को प्राथमिकता देना है।
उत्तर प्रदेश
- यूपी पुलिस, होमगार्ड, फायर सर्विस और जेल वार्डर की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलेगा।
- जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट, जबकि पहले बैच के अग्निवीरों के लिए यह छूट 5 साल तक होगी।
CAPF में 50% पद होंगे आरक्षित
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) और असम राइफल्स में कॉन्स्टेबल (जीडी) और राइफलमैन के पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए 50% पद आरक्षित किए गए हैं।
PST, PET और परीक्षा में मिलेगी राहत
पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाते हुए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST), फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और लिखित परीक्षा में विशेष छूट दी जाएगी।
आयु सीमा में 5 साल तक की छूट
इसके आलावा अधिकतम आयु सीमा में सामान्य तौर पर 3 साल की छूट दी जाएगी, जबकि पहले बैच के उम्मीदवारों को आयु सीमा में 5 साल तक की छूट मिलेगी।
‘एक्स-अग्निवीर’ कैटेगरी बनाई गई
बता दें कि इनकी भर्ती प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए ‘एक्स-अग्निवीर’ नाम से एक अलग कैटेगरी और विशेष ‘एक्स-अग्निवीर विंग’ का गठन किया गया है, जो इनके करियर और पुनर्वास से जुड़े मामलों का समन्वय करेगी।
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जानिए क्या है अग्निवीर योजना?
ज्ञात हो कि साल 2002 में केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की थी। सरकार के इस योजना के अंतर्गत सशस्त्र बलों की थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों शामिल थी। जिसमें अग्निवीरों को 4 साल के लिए भर्ती और 6 महीने की प्रशिक्षण को भी शामिल किया जाता है।
इतना ही नहीं अग्निवीरों को 4 साल का कार्यकाल पूर्ण करने के बाद बैच के 25% अग्निवीरों को उनकी योग्यता के आधार पर भारतीय सेना में परमानेंट कर दिया जाता है। अन्य 75% को रिटायरमेंट दे दिया जाता है।
