स्विगी (सौजन्य : सोशल मीडिया )
नई दिल्ली: आयकर विभाग की तरफ से फूड एंट ग्रॉसरी डिलिवरी प्लेटफॉर्म स्विगी को 158 करोड़ से ज्यादा के कर वाला एक एसेसमेंट ऑर्डर नोटिस मिला है। कंपनी ने बताया कि उसे 2021 के अप्रैल से 2022 के मार्च की अवधि के दौरान के ये कर नोटिस आयक विभाग के डिप्टी कमिश्नर, सेंट्रल सर्कल, बेंगलुरू की तरफ से दिया गया है।
Swiggy ने अपने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि कंपनी को 2021 के अप्रैल से 2022 के मार्च की अवधि के दौरान का ये एसेसमेंट ऑर्डर मिला है। इसमें 1,58,25,80,987 की अतिरिक्त आय उसमें जोड़ी गई।
गौरतलब है कि ये मामले कथित उल्लंघनों से जुड़ा है, इसमें मर्चेंट्स को दिए गए कैंसलेशन चार्ज को आयकर एक्ट, 1961 की धारा 37 के तहत अस्वीकार किया जाना. इसके साथ ही, आयकर रिफंड पर प्राप्त ब्याज को टैक्स योग्य आय में शामिल न करना शामिल है। स्विगी का मानना है कि उसके पास आदेश के खिलाफ मजबूत मामला है और वह समीक्षा/अपील के माध्यम से अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। कंपनी ने कहा कि इस आदेश से उसके वित्तीय और परिचालन पर कोई बड़ा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
स्विगी एक पॉपुलर ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग और डिलिवरी प्लेटफॉर्म है, जो रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करने और डिलिवरी का काम करती है। 2014 में इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया था। शहरों की भागदौड़ की जिंदगी में स्विगी इसलिए भी काफी पॉपुलर हुआ है, क्योंकि कई बार लोग थके हुए अपना ऑफिस से आते हैं, जब उन्हें खाना बनाने का मन नहीं होता है तो इसके जरिए मिनटों में खाना हाजिर हो जाता है।
बिजनेस सेक्टर की अन्य खबरों के लिए यहां क्लिक करें
इधर स्टॉक एक्सचेंज मे Swiggy तेरह नवंबर दो हजार चौबीस को एक्सचेंज पर लिस्ट हुई थी। पिछले सिर्फ तीन महीने में ही कंपनी के शेयर में 38.88% की गिरावट आयी है। मार्केट में कदम रखने के बाद से फूड डिलीवरी कंपनी के शेयरों में भारी दवाब देखा जा रहा है।