सेबी (सौ. सोशल मीडिया )
नई दिल्ली: शेयर बाजार नियामक सेबी ने पिछले साल 7 लोगों पर करीब 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था और इसका भुगतान नहीं करने पर अब डिमांड नोटिस भेजा है। सेबी ने एक टीवी चैनल पर शेयर बाजार से संबंधित कार्यक्रम पेश करने वाले प्रदीप बैजनाथ पांड्या और सात अन्य को पिछले साल जून में धोखाधड़ीपूर्ण व्यापारिक गतिविधियों के संबंध में लगाए गए जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर 2.83 करोड़ रुपये का मांग नोटिस भेजा है।
पांड्या के अलावा तोशी ट्रेड, महान इन्वेस्टमेंट, मनीष वासनजी फुरिया (एचयूएफ), मनीष वासनजी फुरिया, अल्पा अल्पेश फुरिया, अल्पेश वासनजी फुरिया (एचयूएफ) और अल्पेश वासनजी फुरिया को भी जुर्माना भरने का नोटिस भेजा गया था। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की तरफ से पिछले वर्ष जून में लगाए गए जुर्माने को अदा करने में नाकाम रहने पर इन इकाइयों को डिमांड नोटिस भेजा गया है।
बाजार नियामक ने चेतावनी दी है कि यदि पांड्या और अन्य संस्थाएं 7 फरवरी को जारी नोटिस के बाद 15 दिनों के भीतर भुगतान करने में विफल रहीं तो उनके बैंक खातों सहित उनकी संपत्तियां कुर्क कर ली जाएंगी। सात अलग-अलग मांग नोटिसों में सेबी ने इन संस्थाओं को 15 दिनों के भीतर ब्याज और वसूली लागत सहित 2.83 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
सेबी ने धोखाधड़ीपूर्ण व्यापारिक गतिविधियों में लिप्त होने के कारण पिछले साल जून में पांड्या और सात अन्य संस्थाओं पर प्रतिभूति बाजार से 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था और सामूहिक रूप से 2.6 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। सेबी की ओर से बार-बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद न तो पांड्या और न ही इन सभी संस्थाओं ने जुर्माने का भुगतान किया है।
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पांड्या अगस्त, 2021 तक एक टीवी चैनल पर विभिन्न कार्यक्रमों को पेश करते थे। वहीं, अल्पेश फुरिया इस चैनल पर अतिथि/बाहरी विशेषज्ञ के रूप में दिखाई दिए और अपने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ के हैंडल पर शेयर बाजार संबंधी सिफारिशें दीं। पांड्या के सुझावों और नवंबर, 2019 से जनवरी, 2021 की अवधि के दौरान अल्पेश फुरिया व संबंधित संस्थाओं द्वारा निष्पादित ‘आज-खरीदें-कल-बेचें’ ट्रेड और कारोबार के दौरान की ट्रेड के बीच एक संबंध देखा गया। इससे बाजार में निवेश करने वालों को नुकसान हुआ और सेबी ने इसे नियमों का उल्लंघन माना।