- Hindi News »
- Business »
- Sebi Eases Mutual Funds Gifting Norms Transfer Units Directly Without Selling And Taxes
Mutual Funds गिफ्ट करना हुआ आसान… अब सीधे करें ट्रांसफर, SEBI ने बदले नियम
- Written By: प्रिया सिंह
MF Gifting Norms: SEBI ने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को उपहार में देना सरल बनाया। अब बेचने और टैक्स दिए बिना सीधे यूनिट्स ट्रांसफर की जा सकती हैं, जिससे पूंजीगत लाभ टैक्स से छूट मिल सकती है।

म्यूचुअल फंड यूनिट्स उपहार (सोर्स- सोशल मीडिया)
SEBI Eases Mutual Funds Gifting Norms: म्यूचुअल फंड्स में निवेश आज के समय में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इसी के चलते, बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने निवेशकों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब आप अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स को अपने प्रियजनों को आसानी से गिफ्ट दे सकते हैं। इस बदलाव से यूनिट्स को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया बेहद सरल हो गई है, जिससे निवेशकों को टैक्स में बड़ी राहत मिल सकती है।
म्यूचुअल फंड यूनिट्स को गिफ्ट करना हुआ बेहद आसान
बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने म्यूचुअल फंड निवेशकों को बड़ी राहत दी है। सेबी ने नियमों में बदलाव करते हुए, म्यूचुअल फंड यूनिट्स को गिफ्ट में देने की प्रक्रिया को काफी सरल और सुगम बना दिया है। पहले, जब निवेशक अपनी यूनिट्स को किसी और के नाम ट्रांसफर करना चाहते थे, तो उन्हें पहले उन यूनिट्स को बेचना पड़ता था। इस बिक्री पर उन्हें पूंजीगत लाभ (Capital Gain) टैक्स चुकाना पड़ता था, जिससे यह प्रक्रिया कठिन और महंगी हो जाती थी। अब नए नियमों के तहत, यूनिट्स को सीधे ट्रांसफर करना संभव हो सकेगा।
डीमैट और एसओए, दोनों यूनिट्स का होगा सीधा ट्रांसफर
पहले के नियमों में एक बड़ी रुकावट यह थी कि केवल डीमैट (Demat) फॉर्म वाली यूनिट्स को ही ट्रांसफर करना आसान था। लेकिन अब यह सुधार ‘स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट’ (SOA) के रूप में रखी गई यूनिट्स पर भी लागू होगा। इसका मतलब है कि चाहे आपकी यूनिट्स डीमैट खाते में हों या भौतिक (Physical) फॉर्म में, आप उन्हें आसानी से गिफ्ट कर सकेंगे। यह नया नियम न सिर्फ उपहार देने के लिए, बल्कि विरासत (Inheritance) सौंपने और यूनिट्स में संयुक्त धारक (Joint Holder) का नाम जोड़ने या हटाने के लिए भी लागू होगा, जिससे कागजी कार्यवाही काफी कम हो जाएगी।
सम्बंधित ख़बरें
Gold-Silver Rate Today: आज सोने की कीमतों में 1600 रुपये का उछाल, चांदी भी चमकी, जानिए आज का ताजा भाव
Share Market में रिकॉर्ड ओपनिंग: सेंसेक्स 1000 अंक मजबूत, निफ्टी भी 292 अंकों की जबरदस्त छलांग लगाकर 23453 पर
SIP Investment: 30 साल के आंकड़ों से खुलासा, जानें किस तारीख को एसआईपी करने से मिलेगा भारी रिटर्न
AI छीन रही लोगों की नौकरी, एक झटके में सैकड़ों लोग बेरोजगार; भारत में कारोबार बंद कर अमेरिका भागी कंपनी
टैक्स बचत का बड़ा अवसर
टैक्स विशेषज्ञों के अनुसार, सेबी का यह कदम टैक्स प्लानिंग के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करता है। मान लीजिए किसी निवेशक को म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा मुनाफा (Gain) हुआ है। अब वह इन मुनाफे वाली यूनिट्स को अपने परिवार के किसी सदस्य, जैसे माता-पिता या वयस्क बच्चे को गिफ्ट कर सकता है, जिनकी आय टैक्स छूट की सीमा में आती है।
अंतरराष्ट्रीय टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति को 10 लाख रुपये का गेन हुआ है और वह इसे अपने ऐसे वयस्क बेटे या बेटी को गिफ्ट करता है जिसकी कोई आमदनी नहीं है, तो पूरा गेन टैक्स-फ्री हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राप्तकर्ता धारा 87ए (Section 87A) के तहत छूट सीमा का लाभ उठा सकता है। यह सुधार उन भारतीय परिवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो म्यूचुअल फंड को अपनी संपत्ति का एक अहम हिस्सा मानते हैं।
यह भी पढ़ें: GST Collection: जीएसटी रेट कट का दिखा असर, नवंबर में 0.7% उछलकर 1.69 लाख करोड़ पहुंचा कलेक्शन
लंबे समय से थी इस सुधार की मांग
विशेषज्ञों का कहना है कि म्यूचुअल फंड यूनिट्स को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। पुराने नियमों के कारण, लोग पूंजीगत लाभ टैक्स के डर से अपने प्रियजनों को यूनिट्स गिफ्ट करने से हिचकिचाते थे। यह बदलाव गिफ्टिंग और विरासत जैसी महत्वपूर्ण वित्तीय प्रक्रियाओं में आ रही सबसे बड़ी रुकावट को दूर करता है। सेबी का यह कदम म्यूचुअल फंड निवेश को न केवल आसान बनाएगा, बल्कि पारिवारिक वित्तीय प्रबंधन को भी सुगम बनाएगा।
Sebi eases mutual funds gifting norms transfer units directly without selling and taxes
Get Latest Hindi News , Maharashtra News , Entertainment News , Election News , Business News , Tech , Auto , Career and Religion News only on Navbharatlive.com
Topics:
लेटेस्ट न्यूज़
नागपुर के वांजरा में पानी के लिए हाहाकार; 4 महीने से टूटी पाइपलाइन, मरम्मत के लिए अधिकारी ने मांगा MLA फंड
Jun 12, 2026 | 11:26 AMOnePlus N6 होगा कंपनी का सबसे सस्ता फोन? भारत में लॉन्च के लिए तैयार, Amazon पर हुआ लिस्ट
Jun 12, 2026 | 11:25 AMनवभारत निशानेबाज: चढ़ने वाला है फुटबॉल फीवर, दवा नहीं देगा कोई भी डॉक्टर
Jun 12, 2026 | 11:19 AMनागपुर में गर्मी का टॉर्चर; पारा 44 डिग्री के पार, मौसम विभाग ने 12 और 13 जून को जताई बारिश की संभावना
Jun 12, 2026 | 11:12 AMऐप-आधारित टैक्सी कंपनियों पर सरकार सख्त, मनमाने किराए और राइड कैंसिलेशन की होगी जांच
Jun 12, 2026 | 11:08 AMPremanand Ji Maharaj: सुखी वैवाहिक जीवन चाहते हैं, तो शादी से पहले जान लें प्रेमानंद जी महाराज की सीख
Jun 12, 2026 | 11:08 AMनवभारत संपादकीय: समान न्याय या दोहरे मापदंड? मीनाक्षी नटराजन मामले में घिरा चुनाव आयोग
Jun 12, 2026 | 11:06 AMवीडियो गैलरी

काशी में फिर गरजा योगी का बुलडोजर, दालमंडी के व्यापारियों में मचा हड़कंप; एक साथ जमींदोज हुए कई मकान- VIDEO
Jun 11, 2026 | 09:17 PM
80% मुस्लिम कारीगर बनाते हैं कान्हा के कपड़े, ईद हो या जन्माष्टमी; एक साथ मनाते हैं त्योहार, VIDEO वायरल
Jun 11, 2026 | 09:05 PM
POK में जनता का फूटा गुस्सा, 1 करोड़ के इनामी युवा नेता सरदार अमन खान ने उड़ाई सेना की नींद, देखें VIDEO
Jun 11, 2026 | 08:52 PM
हर चुनाव में कैसे बाजी मारती है बीजेपी? पंकज चौधरी ने बताया पार्टी की सफलता का राज- VIDEO
Jun 10, 2026 | 11:05 PM
राष्ट्रपति ने तोड़ा प्रोटोकॉल, अधिकारी ने छुए पैर, अयोध्या के लाल की शहादत की कहानी सुन रो पड़ा देश- VIDEO
Jun 10, 2026 | 10:53 PM
Rajya Sabha Election: मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर सुप्रीम कोर्ट दौड़ी कांग्रेस, क्या मिलेगी राहत?
Jun 10, 2026 | 10:38 PM














