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बिजनेस डेस्क : आयकर विभाग ने पैन कार्ड धारकों के लिए हाल ही में नया पैन 2.0 सिस्टम पेश किया है। यह पहल पैन कार्ड और टैन के जारी करने और अपडेट करने की प्रक्रिया को और अधिक सरल और तेज बनाएगी। अब से, पैन कार्ड धारक आसानी से अपना पता और अन्य डिटेल्स ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं, और इसके लिए उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा। हालांकि, अगर पैन कार्ड का प्रिंटेड संस्करण मंगवाना है तो आपको 50 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा।
आयकर विभाग के अनुसार, पुराने पते को अपडेट करने वाले पैन कार्डधारक अपना नया पता निःशुल्क अपडेट कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सुविधा उन पैन कार्ड धारकों के लिए है, जिनका पैन आधार से जुड़ा हुआ है। जब पैन रिकॉर्ड में पता अपडेट होगा, तो एक क्यूआर कोड वाला ई-पैन आपके ईमेल पर भेजा जाएगा। साथ ही, अगर पैन कार्ड का प्रिंट मंगवाना हो तो आपसे 50 रुपये का शुल्क लिया जाएगा।
पैन कार्डधारक अपनी जानकारी अपडेट करने के लिए दो प्रमुख पोर्टल्स का उपयोग कर सकते हैं: NSDL और UTI ITSL। अगर पैन कार्ड आधार से लिंक है, तो आधार का उपयोग करके पैन कार्ड का पता आसानी से ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे।
पैन 2.0 का उद्देश्य पैन कार्ड धारकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है। इस प्रणाली के तहत, सभी पैन और टैन सेवाओं को एक ही पोर्टल पर लाया गया है। इससे करदाताओं को अधिक सुविधाजनक और तेज सेवाएं मिलेंगी। खास बात यह है कि पैन कार्ड का आवंटन, अद्यतन, सुधार, और पुनर्मुद्रण जैसी सभी सेवाएं अब ऑनलाइन कागज रहित प्रक्रिया के तहत की जा सकती हैं।
पैन 2.0 के तहत, पुराने पैन कार्डधारकों को नया पैन कार्ड प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, जब तक कि वे खुद इसे अपडेट या सुधारने का अनुरोध न करें। पुराने पैन कार्ड पूरी तरह से वैध रहेंगे।
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