

नई दिल्ली : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने 27 मई दिन मंगलवार को आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 करने का फैसला किया है। बता दें पहले आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 तक ही थी।
CBDT ने बताया कि आयकर वर्ष 2025-26 के लिए ITR फॉर्म में कई बदलाव किए गए हैं, ताकि टैक्सपेयर्स के लिए फॉर्म भरना आसान हो, पारदर्शिता बनी रहे और सही जानकारी दी जा सके। इन बदलावों की वजह से नए सिस्टम तैयार करने, उन्हें जोड़ने और टेस्टिंग में समय लग रहा है, इसलिए रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया को सुचारू रखने के लिए यह समय बढ़ाया गया है।
साथ ही विभाग ने बताया कि TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) से जुड़ी जानकारी 31 मई 2025 तक जमा होगी, और इसका डेटा जून की शुरुआत में दिखने लगेगा, ऐसे में टैक्सपेयर्स को सही रिटर्न भरने का समय बहुत कम मिलता। इसलिए, ITR भरने की तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है, जिससे टैक्सपेयर्स को पूरा समय मिल सके, किसी भी गलती की संभावना कम हो, और फाइलिंग का अनुभव बेहतर हो पाए।
CBDT ने कहा कि इस फैसले को लेकर जल्द ही आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। यह फैसला सभी टैक्सपेयर्स, प्रोफेशनल्स और अन्य संबंधित लोगों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि हर कोई समय पर और सही तरीके से ITR दाखिल कर सके।
यदि आपने नियत तिथि तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, जो अब 15 सितंबर, 2025 है, तो आपके पास अभी भी विलंबित रिटर्न दाखिल करने का विकल्प है। हालांकि, आपको लागू विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा।