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शॉपिंग के दौरान नंबर देना जरूरी नहीं, फिर एडवाइजारी जारी करेगा मंत्रालय

Consumer Affairs Ministry: मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि ग्राहक के लिए खरीदारी के समय मोबाइल नंबर देना जरूरी नहीं है, मगर कई विक्रेता ऐसा करते हैं। इसकी उपभोक्त की तरफ से शिकायत मिल रही है।

  • By मनोज आर्या
Updated On: Jul 16, 2025 | 02:58 PM

प्रतीकात्मक तस्वीर

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Mobile Number On Shopping: किराना स्टोर से लेकर शॉपिंग मॉल तक हर जगह खरीदारी के समय कैशियर बिलिंग के लिए मोबाइल नंबर मांगता है। जब ग्राहक अपना मोबाइल नंबर देने से इनकार करता है तो कैशियर उन्हें कई तरह के फायदे बताता है। उपभोक्त मंत्रालय पहले ही एडवाइजरी जारी कर चुका है कि खरीदारी के दौरान कस्टमर को मोबाइल नंबर देना जरूरी नहीं है। उपभोक्ता मंत्रालय का मानना है कि ग्राहक पर मोबाइल नंबर देने के लिए दबाव बनाना अनुचित व्यापार व्याहार है।

मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि ग्राहक के लिए खरीदारी के समय मोबाइल नंबर देना जरूरी नहीं है, मगर कई विक्रेता ऐसा करते हैं। इसकी उपभोक्त की तरफ से शिकायत मिल रही है। हालांकि, इस बार में केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय मई 2023 में राज्यों को एडवाइजरी जारी कर चुका है, पर अभी भी कई राज्य इस पर अमल नहीं कर रहे हैं। इसलिए फिर से एक एडवाइजरी जारी करने की तैयारी कर रही है।

दुकान और मॉल में दर्शानी होगी एडवाइजरी

  • दुकानों-मॉल में मोबाइल नंबर देना या नहीं देना ग्राहकों की निजता है।
  • कई बार विक्रेता मोबाइल नंबर का इस्तेमाल प्रचार के लिए करते हैं।
  • ग्राहकों को व्हाट्सऐप या एसएमएस से विज्ञापन भेजे जाते हैं।
  • कंपनियों या व्यापारियों को ग्राहकों का डेटा सर्वे के नाम पर बेचा जाता है।

दुकानदारों पर लग चुका है 10 हजार का जुर्माना

चंडीगढ़ में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने खरीदारी के दौरान ग्राहक का नंबर लेने पर जिद कर रहे दो दुकानदारों को कानून सहायता खाते में दस-दस हजार, शिकायतकर्ता को दो हजार मआवजे का निर्देश दिया है। वहीं, तेंलगाना सरकार एडवाइजरी प्रदर्शित करना जरूरी करने की तैयारी में है, ताकि विक्रेता ग्राहकों पर नंबर का दबाव न बना सके।

ये भी पढ़ें: चुनाव से पहले ₹16 हजार करोड़ का कर्ज लेगी बिहार सरकार, RBI के सामने रखी डिमांड

विक्रेताओं और उपभोक्ताओं में जागरुकता की कमी

तेलंगाना नागरिक आपूर्ति विभाग की उपभोक्ता मामलों की सहायक आयुक्त वाणी भवानी ने कह कि यह सच है कि एडवाइजरी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि खुदरा विक्रेताओं को उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर नहीं मांगने चाहिए। हालांकि, खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं दोनों में जागरूकता की कमी के कारण, यह समस्या बनी हुई है।  उन्होंने आगे कहा कि राज्य भर के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में इस एडवाइजरी को अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

It is not necessary to provide phone number during shopping consumer ministry will issue advisory

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Published On: Jul 16, 2025 | 02:10 PM

Topics:  

  • Business News
  • Consumer Protection
  • Today Business News

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