प्रतीकात्मक तस्वीर, नवभारत आर्काइव
नई दिल्ली : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटी कंपनी कोफोर्ज को 184.98 करोड़ रुपये का नोटिस थमाया है। आयकर विभाग ने कोफोर्ज लिमिटेड को वित्त वर्ष 2021-22 में प्रॉफिट मार्जिन सही से न बताने के कारण इतना टैक्स भरने की डिमांड की है। कंपनी से ट्रांसफर प्राइसिंग डिस्प्यूट के कारण टैक्स की डिमांड की गई है, जिसमें 48.46 करोड़ रुपये इंटरेस्ट के भी शामिल हैं।
कंपनी की ओर से मार्केट को दिए गए आंकड़ों के अनुसार, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोफोर्ज को प्रॉफिट मार्जिन की मिसइंफॉर्मेंशन देने के लिए यह नोटिस थमाया है। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने अपने प्रॉफिट मार्जिन को 32.5 प्रतिशत की जगह पर 11.6 प्रतिशत ही दिखाया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच में यह पाया गया कि कंपनी ने मार्जिन को लेकर गलत जानकारी दी है। इसलिए कंपनी को 48.46 करोड़ रुपये के इंटरेस्ट देनदारी के साथ 184.98 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस दिया है।
कंपनी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से किए गए दावे को गलत बताया है। कंपनी ने कहा कि उसकी ओर से सभी जानकारी सही दी गई है। हम इस बात का विरोध करते हैं। हमें भरोसा है कि यह मुद्दा बिना ज्यादा आगे बढ़े ही सुलझ जाएगा। साथ ही कंपनी ने कहा कि हम इस पर टैक्स एक्सपर्ट से भी बात कर रहे हैं।
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ट्रांसफर प्राइसिंग डिस्प्यूट एक ऐसा विवाद है जो इंटरनेशनल कंपनियों यानी एमएनसी और टैक्स अथॉरिटीज के बीच होता है, तब पैदा होता है। ये विवाद तब शुरू होता है जब टैक्स अथॉरिटी को लगता है कि कंपनी ने इन ट्रांजेक्शंस की कीमत को इस तरह से तय किया है कि टैक्सेबल प्रॉफिट को कम दिखाया जा सके और टैक्स की देनदारी को घटाया जा सके।