EPFO सदस्यों की हुई बल्ले-बल्ले, मोदी सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने ईपीएफओ को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है। जिसके अनुसार, ईपीएफओ ने पीएफ ऑटो सेटलमेंट की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया है।
- Written By: अपूर्वा नायक
ईपीएफओ (डिजाइन फोटो )
कर्मचारी भविष्य निधि आयोग यानी EPFO ने पीएफ कर्मचारियों को राहत की सांस दी है। ईपीएफओ ने पीएफ ऑटो सेटलमेंट की लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक कर दिया है। ईपीएफओ सदस्य अब किसी भी इमरजेंसी स्थिति में एडवांस क्लेम के माध्यम से 5 लाख रुपये तक ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। जिसका मतलब है कि अब इतनी बड़ी राशि निकालने के लिए किसी भी प्रकार की मैन्युअल चेकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी।
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने घोषणा की है कि ये बदलाव, इमीडिएट फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत वाले लेबर्स के लिए बिना किसी बाधा और समय पर हेल्प देने वाला है। अगर किसी को मेडिकल एक्सपेंस या घर रेन्युएशन के लिए पैसों की जरूरतों है, तो अब ऑटोमेटिकली 1 से 5 लाख रुपये तक तुरंत विड्रॉल कर सकते हैं। मंडाविया ने कहा है कि ये कदम कर्मचारियों को बिना किसी बाधा और समय पर हेल्प देने के उद्देश्य से लिया गया है। इससे मेंबर्स को जरूरत के समय पर आसानी से पैसा मिल सकता है।
पहले नियम क्या था?
अब चक ईपीएफओ की ओर से एडवांस क्लेम के अंतर्गत 1 लाख रुपये तक की राशि ही ऑटो सेटलमेंट के माध्यम से निकाला जा सकता था। जिसका मतलब है कि अगर कोई 1 लाख रुपये या उससे कम की राशि का अमाउंट क्लेम करता था, तो एडवांस क्लेम के अंतर्गत ऑटोमेटिकली ये अमाउंट मंजूर हो जाती थी और अकाउंट में कुछ ही दिनों में भेज दी जाती थी, लेकिन यदि 1 लाख रुपये से ज्यादा का अमाउंट है, तो उसके लिए मैन्युअल जांच की जरूरत होती थी, जिससे ये प्रक्रिया काफी लंबी हो जाया करती थी। हालांकि अब इस सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक कर दिया गया है।
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इसका क्या फायदा मिलेगा?
केंद्र सरकार के इस फैसले से पीएफ कर्मचारियों को बिना पीएफ ऑफिस जाए ही ऑनलाइन माध्यम से बड़ा पीएफ अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। साथ ही उन्हें एडवांस क्लेम के रुप में लंबे समय तक इंतजार करने की भी जरूरत नहीं होगी। अब इन पीएफ कर्मचारियों को घर बैठे ही तय समय तक पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं, जिसका यूज वे अपने जरूरी कामों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं।
