Income Tax Return भरने वालों की होड़, 4.7 करोड़ के पार पहुंचा आंकड़ा; 31 जुलाई के बाद लगेगा जुर्माना
Income Tax Return: आयकर विभाग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि आईटीआर भरने को कल पर न टालें और आखिरी तारीख का इंतजार न करें। विभाग ने करदाताओं को आईटीआर फाइल के लिए प्रोत्साहित करता है।
- Written By: मनोज आर्या
इनकम टैक्स रिटर्न, (सोर्स- सोशल मीडिया)
Income Tax Return Deadline: आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है और बुधवार सुबह 11 बजे तक असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए करीब 4.70 करोIncome Tax Return भरने वालों की होड़, 4.7 करोड़ के पार पहुंचा आंकड़ा; 31 जुलाई के बाद लगेगा जुर्मानाड़ आयकर रिटर्न दाखिल हो चुके हैं। यह जानकारी आयकर विभाग की वेबसाइट पर दी गई। आयकर विभाग के मुताबिक, असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए दाखिल हुए आईटीआर में से 4.40 करोड़ वेरीफाई हो चुके हैं, जबकि करीब 2.34 करोड़ प्रोसेस हो चुके हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।
आयकर विभाग भी करदाताओं को जल्द से जल्द आईटीआर दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। आयकर विभाग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि आईटीआर भरने को कल पर न टालें और आखिरी तारीख का इंतजार न करें। जल्द से जल्द असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-2 फाइल करें।
आयकर विभाग की टैक्सपेयर्स को सलाह
आयकर विभाग ने करदाताओं को यह भी सलाह दी कि वे अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों का मिलान कर लें। इसमें फॉर्म-16, वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस), फॉर्म 26एएस, बैंक स्टेटमेंट और आय से जुड़े अन्य रिकॉर्ड की जांच करना शामिल है, ताकि आईटीआर में दी गई जानकारी पूरी तरह सही और सटीक हो। आईटीआर फाइल करने के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई उन लोगों के लिए है, जिन्हें टैक्स ऑडिट की आवश्यकता नहीं होती। इसमें वेतनभोगी कर्मचारी, पेंशनभोगी, छात्र और अन्य शामिल होते हैं।
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आईटीआर-1 किसके लिए उपयुक्त?
आईटीआर-1 (सहज) उन व्यक्तिगत करदाताओं के लिए है जिनकी कुल आय वेतन या पेंशन, एक मकान से आय और अन्य स्रोतों (जैसे ब्याज) से होती है। इसे वही व्यक्ति भर सकता है जिसकी कुल वार्षिक आय निर्धारित सीमा 50 लाख के भीतर हो और जिसे व्यवसाय या पेशे से आय, पूंजीगत लाभ (कैपिटल गेन) या एक से अधिक मकानों से आय न हो। सरल आय वाले अधिकांश वेतनभोगी कर्मचारी इसी फॉर्म का उपयोग करते हैं।
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किसे दाखिल करना होता है ITR-2?
आईटीआर-2 उन व्यक्तिगत करदाताओं और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएल) के लिए है जिनकी व्यवसाय या पेशे से आय नहीं होती, लेकिन उन्हें वेतन के अलावा पूंजीगत लाभ, एक से अधिक मकानों से आय, विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय और अन्य जटिल आय स्रोतों से आय प्राप्त होती है। जिन लोगों को शेयर, म्यूचुअल फंड या संपत्ति की बिक्री से पूंजीगत लाभ हुआ हो या जिनकी आय का ढांचा अधिक जटिल हो, उन्हें सामान्यतः आईटीआर-2 दाखिल करना पड़ता है।
