Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी न्यूज़
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

जीएसटी के नियम बदले! एक अगस्त से नया नियम लागू, ऐसी कंपनियों को भी देना होगा ई-चालान

  • By मनोज पांडे
Updated On: May 29, 2024 | 04:10 PM

File Photo

Follow Us
Close
Follow Us:

दिल्ली: वस्तु एवं सेवा कर (GST) कानून में बड़ा बदलाव किया गया है। इसके तहत 65 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों को अब एक अगस्त से बी2बी लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक या ई-चालान (चालान) जारी करने होंगे। अब तक 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों को बी2बी लेनदेन के लिए ई-चालान जारी करना अनिवार्य था। वित्त मंत्रालय द्वारा 10 मई को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, बी2बी लेनदेन के लिए ई-चालान बनाने की सीमा को 10 करोड़ रुपये से घटाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उपरोक्त नियम 1 अगस्त, 2023 से लागू होगा और वित्त मंत्रालय ने कहा कि पांच करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाले किसी भी करदाता के लिए बी2बी लेनदेन के लिए ई-चालान जारी करना अनिवार्य होगा।

एक अगस्त से नई व्यवस्था

ई-चालान के तहत एमएसएमई का दायरा बढ़ जाएगा और उन्हें ई-चालान लागू करने की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि ई-चालान कंपनियों के लिए अभिशाप के बजाय वरदान होगा क्योंकि ई-चालान सृजित करने वाले आपूर्तिकर्ता उसी आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट में योगदान करते हैं। गौरतलब है कि शुरुआत में 500 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाली बड़ी कंपनियों के लिए ई-चालान लागू किया गया था और तीन साल के भीतर यह सीमा घटाकर अब पांच करोड़ रुपये कर दी गई है।

सम्बंधित ख़बरें

Budget 2026: क्या इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी होगी सस्ती? टैक्स कटौती और सब्सिडी पर टिकी सबकी नजर

भारत का सबसे अमीर मंदिर: जहां भगवान को चढ़ता है अरबों का चढ़ावा और सरकार को जाता है टैक्स

क्या आपको भी तो नही मिला Fake GST Notice? मात्र 30 सेकंड में करें असली-नकली की पहचान

Zomato और Blinkit को तगड़ा झटका! सरकार ने थमाया ₹3.7 करोड़ का GST नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला

व्यापारियों को क्या होगा फायदा

ई-चालान प्रणाली में एमएसएमई क्षेत्र को शामिल करने से लागत कम करने, त्रुटियों को युक्तिसंगत बनाने, तेजी से चालान प्रसंस्करण सुनिश्चित करने और दीर्घकालिक व्यापार विवादों को सीमित करने में मदद मिलेगी। इससे बिजनेस इकोसिस्टम को फायदा होगा। जीएसटी अधिनियम के तहत, 1 अक्टूबर, 2021 से 500 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए व्यापार-से-व्यवसाय (बी2बी) लेनदेन के लिए ई-चालान अनिवार्य कर दिया गया है, जिसे बाद में अधिक कारोबार वाली कंपनियों के लिए बढ़ा दिया गया था। 1 जनवरी, 2021 से 100 करोड़ रुपये से अधिक। 1 अप्रैल, 2021 से, 50 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए B2B ई-चालान बनाना अनिवार्य कर दिया गया था, जबकि 1 अप्रैल, 2022 से यह सीमा घटाकर 20 करोड़ रुपये कर दी गई थी और 1 अक्टूबर, 2022 से, सीमा को और घटाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया।

Gst rules changed new rule applicable from august 1 such companies will also have to give e invoice

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: May 12, 2023 | 11:46 AM

Topics:  

  • Big Changes
  • GST

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.