गूगल ने भारत में 20.24 करोड़ के मामले का किया निपटारा, जानें क्या है प्रतिस्पर्धा आयोग से जुड़ा केस
गूगल ने एंड्रॉइड टीवी सेगमेंट से जुड़े करीब 4 साल पुराने मामले में सीसीआई के साथ सेटलमेंट किया है। यह संशोधित कॉम्पीटिशन एक्ट के अंतर्गत निपटाया गया पहला मामला है।
- Written By: अपूर्वा नायक
गूगल (सौ. सोशल मीडिया )
नई दिल्ली : गूगल ने एंड्रॉइड टीवी सेगमेंट में कथित रुप से अनुचिच व्यापार व्यवहार से जुड़े तकरीबन 4 साल पुराने मामले में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई के साथ एग्रीमेंट किया है। टेक्नोलॉजी कंपनी ने इस संबंध में रेग्यूलेटर को 20.24 करोड़ रुपये की क्लेम अमाउंट का भुगतान किया है।
साथ ही गूगल ने वेंडर्स के साथ अपने एग्रीमेंट को संशोधित करने पर भी सहमति जताई है। यह संशोधित कॉम्पीटिशन एक्ट के अंतर्गत निपटाया गया पहला मामला है। इसके अंतर्गत साल 2023 में निपटान और प्रतिबद्धता से जुड़े प्रावधान लाए गए थे। शिकायत मिलने के बाद, सीसीआई ने साल 2021 में विस्तृत जांच का आदेश दिया था।
सोमवार को सेटलमेंट ऑर्डर ऐसे समय में आया, जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अपनी 4 दिवसीय भारत यात्रा शुरू की है। बाद में गूगल ने मामले को निपटाने का प्रस्ताव रखा और सीसीआई ने इस पर विचार करते हुए कहा कि ‘न्यू इंडिया एग्रीमेंट’ के अंतर्गत गूगल भारत में एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी के लिए प्ले स्टोर और प्ले सर्विसेज के लिए एक एकल लाइसेंस देगी। इससे इन सर्विसेज को दूसरी सर्विसेज के साथ जोड़ने की जरूरत खत्म हो जाएगी।
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इससे पहले भी गूगल सीसीआई की जांच के दायरे में आयी थी और उसके खिलाफ एंड्रॉइड ओएस और प्ले स्टोर बिलिंग मामलों में आदेश पारित किए गए थे। रेग्यूलेटर गूगल के खिलाफ 2 अन्य मामलों की जांच भी कर रहा है। इनमें एक मामला डिजिटल न्यूज पब्लिशर/ एडवरटाइजमेंट टेक्निक से संबंधित है और दूसरा प्ले स्टोर पर कथित रूप से एडिशनल बिलिंग से संबंधित है।
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रेग्यूलेटर की जांच यूनिट ने पाया कि भारत के स्मार्ट टीवी बाजार में एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी ओएस की उल्लेखनीय हिस्सेदारी है। सीसीआई ने कहा कि गूगल सेटलमेंट के अंतर्गत गूगल टीवी सर्विसेज के ऐप समूह को पहले से इंस्टॉल करने की शर्त लगाई गई थी। इससे इनोवेशन को बाधा पहुंची। रेग्यूलेटर ने कहा कि इसमें यूट्यूब जैसी सर्विसेज को प्ले स्टोर के साथ जोड़कर गूगल के मार्केट लॉर्डशिप को मजबूत किया गया और एक्ट की सेक्शन-4 के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया गया।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
