Income Tax Refund आने में हो रही देरी, कहीं ये बड़ी वजह तो नहीं; जानें कब रूक जाता है पैसा
Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दौरान आपने बैंक अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड गलत दिया है, तो भी रिफंड आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। इसलिए यह जरूरी है कि आपकी बैंक डिटेल्स अपडेटे हो।
- Written By: मनोज आर्या
इनकम टैक्स रिटर्न, (कॉन्सेप्ट फोटो)
Reason Behind Income Tax Return Delays: फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए टैक्सपेयर्स ने समय रहते हुए इनकम टैक्स फाइल कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी अगर रिफंड प्रक्रिया समय से पूरी नहीं हो रही है, तो इसकी कई वजहें हो सकती हैं। हमेशा आयकर रिफंड में देरी की मुख्य वजह आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल्स का मैच न होना होता है। आईटीआर भरते समय पैन और आधार का लिंक होना अनिवार्य है। अगर इसमें किसी तरह की कोई गलती हुई, तो रिफंड आने में देरी हो सकती है।
इसके अलावा अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दौरान आपने बैंक अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड गलत दिया है, तो भी रिफंड आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपकी बैंक डिटेल्स सही और अपडेटेड हों। इसके साथ ही और भी कई वजहें हो सकती है, जो रिफंड में देरी का कारण बन सकती हैं। आइए जानते हैं।
एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट का डिमांड
आईटीआर फाइल करते समय अगर आपके द्वारा क्लेम किए गए रिफंड के लिए आयकर विभाग की ओर से किसी भी तरह का अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं और आपने उन कागजातों को समय पर सबमिट नहीं किया, तो आपको रिफंड मिलने में देरी होगी। इसके अलावा अगर आपने गलत जानकारी दी होगी तो भी टैक्स विभाग जांच कर सकता है और नोटिस जारी कर सकता है।
सम्बंधित ख़बरें
Wheat Export: केंद्र सरकार ने दी 25 लाख टन गेहूं निर्यात की मंजूरी, 50 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचा यह आंकड़ा
अनिल अंबानी की कंपनी RCom पर CBI का एक्शन, दो दिग्गज अधिकारी गिरफ्तार, बैंक फ्रॉड लगा आरोप
Gold-Silver Rate: सोना-चांदी खरीदने वालों की चमकी किस्मत, बाजार खुलते ही ₹5000 गिरा सिल्वर, गोल्ड भी हुआ सस्ता
Share Market Update: अमेरिका-ईरान की जंग ने बिगाड़ी बाजार की चाल! सेंसेक्स-निफ्टी में मची खलबली
Form 26AS या Form 16 में अंतर
अगर फॉर्म 26AS (Annual Information Statement) या फॉर्म 16 में दी गई जानकारी और आपकी रिटर्न की डिटेल्स में अंतर है, तो रिफंड प्रोसेस रोक दी जाती है। इस स्थिति में आपको स्पष्टीकरण देना पड़ सकता है और तभी वैरिफिकेशन के बाद रिफंड जारी होगा। अगर आपका भी रिफंड रुका है, तो आप एक बार ये सभी जानकारियां जरूर चेक कर लें।
ये भी पढ़ें: सोना असली है या नकली? इन 5 तरीकों से पता कर सकते हैं आप; दुकानदार भी नहीं बना पाएगा मूर्ख
इनकम टैक्स रिफंड में कितना समय लगता है?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से आयकर रिफंड प्रोसेस तब शुरू किया जाता है जब टैक्सपेयर्स की ओर से रिटर्न को ई-वैरिफाई कर दिया जाता है। अक्सर टैक्सपेयर्स के बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट होने में करीब 4 से 5 सप्ताह का समय लगते हैं। अगर इतने समय के बाद भी रिफंड नहीं आता है, तो टैक्सपेयर्स को चाहिए कि वह अपने आईटीआर में संभावित कमियों की जांच करें और आयकर विभाग की तरफ से मेल पर आई किसी भी नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें।
