Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

अनिल अंबानी का घर ‘अबोड’ हुआ जब्त, ED की बड़ी कार्रवाई, अब तक 15 हजार करोड़ की संपत्ति हो चुकी है कुर्क

ED Big Action On Abode: ईडी ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए अनिल अंबानी के घर "अबोड" को जब्त कर लिया है, यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून के तहत कि गई है। मामला उनकी कंपनी RCOM से जुड़ा हुआ है।

  • Written By: सजल रघुवंशी
Updated On: Feb 25, 2026 | 08:17 PM

ANIL AMBANI (Source Social Media)

Follow Us
Close
Follow Us:

Anil Ambani House Seized: प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अनिल अंबानी के घर अबोड को जब्त कर लिया है, यह कुर्की हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई है। जब्त घर की कीमत 3,716 करोड़ बताई जा रही है, ईडी के मुताबिक अनिल और उनके समूह की कंपनीयों के खिलाफ कब तक 15 हजार करोड़ से ज्यादा की कार्रवाई हो चुकी है।

23 फरवरी का अहम फैसला

बॉम्बे हाई कोर्ट ने उद्योगपति अनील अंबानी को बड़ा झटका देते हुए एकल न्यायाधीश पीठ के उस फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें उनके और रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) के खिलाफ तीन बैंकों और एक ऑडिट फर्म को धोखाधड़ी की कार्रवाई से रोका गया था।

डिवीजन बेंच के इस ताजा निर्णय के बाद अब बैंकों के लिए आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। मामले में शामिल प्रमुख बैंकों बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक को अब आरबीआई के वर्ष 2024 में जारी दिशा-निर्देशों के तहत अंबानी के खातों को ‘फ्रॉड’ घोषित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति मिल गई है।

सम्बंधित ख़बरें

राहुल गांधी की याचिका पर Bombay HC ने फैसला सुरक्षित रखा, मानहानि केस रद्द करने की मांग पर HC में सुनवाई पूरी

बॉम्बे हाईकोर्ट में CBI का बयान, तीसरे पक्ष की याचिका पर RIL के खिलाफ FIR नहीं

जायकवाड़ी परियोजना पर HC सख्त, भूमि अधिग्रहण के बाद भुगतान लंबित, 4 हफ्तों में मुआवजा राशि जमा करने के निर्देश

नागपुर के अस्पतालों पर हाई कोर्ट का हथौड़ा! अतिक्रमण किया तो देना होगा 4 गुना जुर्माना, लाइसेंस रद्द होने का ख

अंतरिम आदेश को बताया ‘गैर-कानूनी’

बॉम्बे हाई कोर्ट की खंडपीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम ए अखंड शामिल थे, उन्होंने अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया था। अदालत ने 24 दिसंबर 2025 के एकल न्यायाधीश के अंतरिम आदेश को ‘गैर-कानूनी’ और “प्रक्रियात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण” करार देते हुए उसे निरस्त कर दिया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि ऐसे आदेश पर रोक लगाना एक गैर-कानूनी स्थिति को जारी रखने के समान होगा। साथ ही अनिल अंबानी की ओर से फैसले के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग भी खारिज कर दी गई।

यह भी पढ़ें: ‘नमस्ते-शालोम’ से गूंजा इजरायल: एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम, क्या होगी बड़ी सर्जिकल डील?

गौरतलब है कि दिसंबर 2025 में न्यायमूर्ति मिलिंद एन जाधव की एकल पीठ ने अस्थायी राहत देते हुए बैंकों को कारण बताओ नोटिस और कथित धोखाधड़ी की कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोका था। इसके बाद बैंकों ने डिवीजन बेंच का दरवाजा खटखटाया था।

Anil ambanis home abode seized ed seizes assets worth rs 15000 crore

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Feb 25, 2026 | 08:17 PM

Topics:  

  • Anil Ambani
  • Bombay High Court
  • ED

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.