आरोपी अतीक के बेटे उमर को नहीं मिली जमानत, फोटो- सोशल मीडिया
Umesh Pal Murder Case: प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी माफिया अतीक के बड़े बेटे उमर को जिला न्यायालय ने राहत नहीं दी। कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। न्यायालय ने यह फैसला अपराध की गंभीरता को देखते हुए लिया, यह कहते हुए कि इस आधार पर राहत नहीं दी जा सकती।
प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े मामले में आरोपी माफिया अतीक के बड़े बेटे उमर को कोर्ट से किसी भी तरह की राहत नहीं मिली है। जिला न्यायालय ने उमर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह फैसला अपराध की गंभीरता को देखते हुए लिया गया। कोर्ट ने साफ कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत नहीं दी जा सकती है।
गौरतलब है कि इससे पहले जिला न्यायालय ने अतीक के दूसरे नंबर के बेटे अली की जमानत याचिका भी खारिज की थी। उमर, जो इस वक्त लखनऊ जेल में बंद हैं, उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए जिला न्यायालय से जमानत मांगी थी। उमर पर उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में शामिल होने का आरोप है।
उमर के वकीलों ने कोर्ट में यह दलीलें पेश की थीं कि हत्याकांड के वक्त उमर लखनऊ जेल में बंद थे। इसलिए, उनके वकीलों के मुताबिक, हत्याकांड की साजिश समेत अन्य आरोप पुलिस ने षडयंत्र के तहत लगाए हैं। हालांकि, सरकारी वकील ने उमर की जमानत का कड़ा विरोध किया था। सरकारी वकील के विरोध के बाद कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट का यह आदेश (ऑर्डर) गुरुवार को अपलोड हुआ।
उल्लेखनीय है कि उमेश पाल की दिनदहाड़े बम बरसाकर हत्या 24 फरवरी 2023 को की गई थी। उमेश पाल बसपा विधायक रहे राजू पाल हत्याकांड के आखिरी गवाह थे। 24 फरवरी 2023 की शाम प्रयागराज में हुए इस हमले में 4-5 हमलावरों ने बम और गोलियों का इस्तेमाल किया था। इस हमले में उमेश पाल के साथ उनके गनर की भी मौत हो गई थी।
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हत्या के बाद उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने चीखते हुए आरोप लगाया था कि उनके पति की हत्या जेल में बंद माफिया अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन और उसके दोनों बेटों ने करवाई है। जया पाल ने इन सभी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इस घटना के तत्काल बाद यूपी पुलिस की 10 टीमें सक्रिय हो गईं थीं और कार्रवाई करते हुए अतीक के दो बेटों समेत कुल 9 लोगों को हिरासत में लिया गया था।