अनंत सिंह के बाहुबल पर कानून का चाबुक…कोर्ट ने ख़ारिज की जमानत याचिका, जेल में ही रहेंगे ‘छोटे सरकार’
एमपी एमएलए कोर्ट ने मोकामा फायरिंग मामले में अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें, कोर्ट ने बुधवार को मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
- Written By: अभिषेक सिंह
अनंत सिंह (डिजाइन फोटो)
पटना: इस वक्त बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह को पटना के एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।
दरअसल, एमपी एमएलए कोर्ट ने मोकामा फायरिंग मामले में अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें, कोर्ट ने बुधवार को मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं, जमानत याचिका खारिज होने के बाद अनंत समर्थकों में निराशा देखी जा रही है।
हाईकोर्ट में दाखिल करेंगे याचिका
अनंत सिंह के समर्थकों ने कहा कि अब उच्च न्यायालय में नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की जाएगी। आपको बता दें, कोर्ट ने अनंत सिंह से जुड़े 2 मामलों में जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब ऐसे में अनंत सिंह अभी जेल में ही रहेंगे।
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अनंत सिंह ने किया था सरेंडर
दरअसल, मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह और सोनू-मोनू गैंग के बीच मोकामा में हुई फायरिंग की घटना के बाद अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद अनंत सिंह को बेउर जेल भेज दिया गया था। आपको बता दें, अनंत सिंह 24 जनवरी से बेउर जेल में बंद हैं। मोकामा फायरिंग मामले में सोनू भी जेल में बंद है। बताया जाता है कि पुलिस सोनू के भाई मोनू की तलाश कर रही है।
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नौरंगा में हुई थी बड़ी घटना
आपको बता दें, 22 जनवरी को बाढ़ अनुमंडल के पंचमहला थाना के नौरंगा में फायरिंग हुई थी। मोकामा के हेमजा गांव में एक घर का ताला खोलने गए पूर्व विधायक अनंत सिंह और सोनू-मोनू गैंग के बीच फायरिंग की घटना हुई थी। तब बताया गया था कि करीब 60-70 राउंड फायरिंग हुई थी। इसमें अनंत सिंह बाल-बाल बच गए थे, लेकिन उनका एक समर्थक गोली लगने से घायल हो गया था।
