IRCTC घोटाला: लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर आरोप तय करने का आदेश 10 सितंबर तक टला

Lalu Yadav IRCTC Hotel Scam: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत आरोपियों पर आरोप तय करने का फैसला 10 सितंबर तक टाल दिया।
Lalu Yadav Tejashwi Yadav IRCTC Hotel Scam
लालू यादव आईआरसीटीसी होटल घोटालासोर्स- IANS
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RJD Money Laundering Case: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला टाल दिया। विशेष अदालत अब इस मामले में 10 सितंबर को आदेश सुना सकती है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) का आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए आईआरसीटीसी के होटलों के संचालन के ठेके देने में अनियमितताएं हुईं और इसके बदले कथित तौर पर बेनामी कंपनी के जरिए तीन एकड़ जमीन हासिल की गई। लालू यादव और उनके परिवार ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए टेंडर प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बताया है।

10 सितंबर को आ सकता है आदेश

राउज एवेन्यू कोर्ट, जिसे आदेश सुनाना था, ने फैसला स्थगित कर दिया है और अब संभवतः 10 सितंबर को फैसला सुनाएगा। ईडी का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज किए गए आईआरसीटीसी होटल घोटाले से उत्पन्न अपराध की आय के कथित मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है।

ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के लगाए हैं आरोप

जांच एजेंसी ने दावा किया है कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए 2004 से 2009 के बीच आईआरसीटीसी के होटलों के संचालन के लिए ठेके देने में अनियमितताएं की गईं। अभियोजन पक्ष के अनुसार, होटल के रखरखाव के ठेके कथित तौर पर निर्धारित मानदंडों का पालन किए बिना आरजेडी सुप्रीमो के करीबी सहयोगियों से जुड़ी एक निजी कंपनी को दिए गए थे।

इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया है कि इसके बदले में लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों और सहयोगियों से कथित तौर पर जुड़ी एक बेनामी कंपनी के माध्यम से तीन एकड़ की प्रमुख भूमि का अधिग्रहण किया गया था।

तेजस्वी यादव ने कोर्ट में दी चुनौती

इस मामले में आरोपी लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव के अलावा अन्य लोग भी शामिल हैं। इससे पहले, विशेष न्यायाधीश ने आरोपी व्यक्तियों और ईडी की ओर से पेश हुए वकीलों द्वारा दी गई विस्तृत दलीलों को सुनने के बाद आरोप तय करने के आदेश को सुरक्षित रख लिया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं पर भी सुनवाई कर रहा है, जिसमें उन्होंने उसी कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने के निर्देश देने वाले निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है।

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लालू परिवार ने आरोपों से किया इनकार

पिछले साल अक्टूबर में, राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों के आरोप तय किए,

जबकि उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था। लालू प्रसाद यादव लगातार इन आरोपों का खंडन करते रहे हैं और उनका कहना है कि आईआरसीटीसी होटलों के टेंडर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से दिए गए थे।

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