बिहार में निजी वाहनों पर नहीं लगेगा टोल टैक्स, केवल कमर्शियल वाहनों से वसूला जाएगा यूजर शुल्क

Bihar Government Toll Tax Policy: बिहार सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में निजी वाहनों पर कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा। नई रोड यूजर फीस व्यवस्था केवल कमर्शियल वाहनों पर लागू होगी।
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सांकेतिक तस्वीर (सोर्स-AI)
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No Toll Tax On Private Vehicles In Bihar: बिहार में राज्य सरकार की नई रोड यूजर फीस नीति को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि राज्य की सड़कों और पुलों पर निजी वाहनों से किसी तरह का टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत केवल व्यावसायिक (कमर्शियल) वाहनों से ही यूजर शुल्क वसूला जाएगा।

नई टोल नीति को लेकर भ्रम किया दूर

हाल ही में राज्य सरकार ने रोड यूजर फीस (निर्धारण एवं संग्रह) नियम, 2026 को अधिसूचित किया था। इसके बाद विपक्ष ने आरोप लगाया कि अब बिहार में निजी कार और अन्य निजी वाहनों पर भी टोल टैक्स लगाया जाएगा। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की बातें भ्रामक हैं और लोगों को गुमराह किया जा रहा है।

निजी वाहनों को पूरी तरह मिलेगी छूट

अररिया जिले में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार निजी वाहनों पर कोई टोल टैक्स नहीं लगाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल टैक्सी, बस, ट्रक और अन्य कमर्शियल वाहनों को ही यूजर शुल्क देना होगा। निजी कार, जीप और अन्य गैर-व्यावसायिक वाहन इस व्यवस्था से बाहर रहेंगे।

राज्य सरकार ने बनाई नई रोड यूजर फीस व्यवस्था

नई नीति का उद्देश्य राज्य सरकार के अधीन आने वाली चुनिंदा सड़कों और पुलों के रखरखाव के लिए यूजर फीस का ढांचा तैयार करना है। अभी तक बिहार में मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों पर ही टोल वसूला जाता था, लेकिन नए नियम राज्य के कुछ हाईवे पर भी लागू किए जा सकेंगे। हालांकि किन-किन सड़कों पर यह व्यवस्था लागू होगी, इसका अंतिम निर्णय अलग से लिया जाएगा।

कमर्शियल वाहनों के लिए तय होगी यूजर फीस

बिहार सरकार के अनुसार नई व्यवस्था में कमर्शियल लाइट मोटर व्हीकल, बस, ट्रक और अन्य भारी वाहनों से निर्धारित दरों के अनुसार यूजर शुल्क लिया जाएगा। ओवरलोड वाहनों के लिए अतिरिक्त शुल्क का भी प्रावधान किया गया है।

अफवाहों से बचने की सलाह

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोगों से अपील की कि वे टोल टैक्स को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने दोहराया कि बिहार में निजी वाहन मालिकों को किसी प्रकार का टोल टैक्स नहीं देना होगा और नई नीति केवल व्यावसायिक वाहनों पर लागू होगी।

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